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सुनपेड़ मामला : सीबीआई कोर्ट ने पांच आरोपियों को दी जमानत
ब्यूरो/अमर उजाला, फरीदाबाद
Updated Wed, 17 Feb 2016 11:44 AM IST
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सुनपेड़ मामले में अंबाला जेल में बंद 5 आरोपियों को पंचकूला सीबीआई कोर्ट ने मंगलवार को जमानत दे दी है। मामले की अगली सुनवाई 29 फरवरी को होगी।
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सीबीआई इस केस में 90 दिनों के अंदर चालान पेश नहीं कर पाई। इस कारण कोर्ट ने आरोपियों को जमानत दे दी।
मालूम हो, गांव सुनपेड़ निवासी जितेंद्र के घर में 19-20 अक्तूबर की मध्यरात्रि आगजनी हुई थी।
इस घटना में जितेंद्र के बेटे और बेटी की मौत हो गई थी, जबकि उनकी पत्नी रेखा झुलस गई थी। मामले में शिकायतकर्ता जितेंद्र ने एदल, जगत, नौनिहाल, देशराज, जोगेंद्र सहित 12 लोगों पर घर में बच्चों को जलाने का आरोप लगाया था।
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इनमें से एक जुवनाइल था। राज्य सरकार के आग्रह पर मामला अब सीबीआई के पास है। काफी जांच-पड़ताल के बावजूद सीबीआई आरोपियों के खिलाफ चालान पेश नहीं कर पाई।
इसके कारण कोर्ट ने सभी आरोपियों को जमानत दे दी। इससे पहले मामले में सभी आरोपियों के 11 से 15 जनवरी के बीच पॉलीग्राफी टेस्ट कराए गए थे।
गत सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष द्वारा भी अदालत में अपील की गई थी कि शिकायतकर्ता जितेंद्र का भी पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया जाए। इस पर जवाब देते हुए शिकायतकर्ता ने पॉलीग्राफ टेस्ट सीबीआई की अपील पर कराने की मांग कही थी।
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लेकिन सीबीआई ने अभी टेस्ट करने से मना कर दिया। उधर, शिकायतकर्ता जितेंद्र का आरोप है कि सीबीआई की लापरवाही से उनके बच्चों की मौत के जिम्मेदार आरोपियों को जमानत मिली है। वे अपनी लड़ाई जारी रखेंगे।