डीयू के प्रोफेसर पर लगा आरोप, दोस्त के बेटे के दाखिले के लिये ठगे 6.67 लाख
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अदालती आदेश पर दिल्ली पुलिस ने डीयू के प्रोफेसर के खिलाफ उसके दोस्त की शिकायत पर धोखाधड़ी व फर्जीवाड़े की धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। अदालत ने यह आदेश पीड़ित के बेटे को कॉलेज में दाखिला दिलाने के नाम पर छह लाख से ज्यादा की कथित ठगी के आरोपों की जांच के लिए दिया है।
कड़कडड़ूमा अदालत ने गुरु अंगद नगर लक्ष्मी नगर निवासी अजय शर्मा की शिकायत पर प्रोफेसर डॉ अनिल चौहान पर फर्जीवाड़ा, धोखाधड़ी व धमकी देने की धाराओं में एफआईआर करने का निर्देश दिया है। अनिल चौहान दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स में प्रोफसर हैं। उन पर पीड़ित के बेेटे को दाखिला दिलाने के नाम पर 6.67 लाख रुपये की ठगी करने का आरोप है।
कोर्ट के समक्ष शिकायत पर जिरह करते हुये अधिवक्ता दीपक शर्मा व संदीप डेढ़ा ने कहा कि आरोपी अनिल ने उनके मुव्वकिल को बेटे का दाखिला दिलाने को झांसा देकर 6.67 लाख रुपये लिए थे। साथ ही पैसा लेने के बाद दाखिला नहीं दिलवाया। जब पीड़ित ने पैसा मांगा तो चेक जारी किए। बैंक में यह चेक बाउंस हो गए थे।
अजय शर्मा ने कहा है कि उनकी अनिल चौहान से कॉलेज के समय से जान पहचान है और घरेलू संबंध थे। जब आरोपी को पता चला कि अजय का बेटा 2016 में 12 वीं कक्षा पास करने वाला है। पीड़ित का आरोप है कि आरोपी ने दाखिले के नाम पर 47 हजार रुपये अपने बैंक खाते में जा करवाए। उसने 6.20 लाख रुपये नकद दो किश्तों में दिए थे।
पहले तो आरोपी नवंबर 2016 तक झांसा देता रहा। जब पीड़ित ने सात फरवरी 2017 को सख्ती की तो उसने झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। इस बात पीड़ित ने एक मार्च 2017 को शकरपुर थाने में शिकायत दी थी लेकिन पुलिस संज्ञेय अपराध होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की।