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Delhi: बस अड्डों पर 70 मिनट से अधिक बसें खड़ी करने पर लगेगा जुर्माना, राजधानी के इस बस स्टेशन से होगी शुरुआत

Fri, 05 Jan 2024 07:48 AM IST
आकाश दुबे अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: आकाश दुबे Updated Fri, 05 Jan 2024 07:48 AM IST
सार

अधिकारियों ने बताया कि इससे बस अड्डों में जगह न होने से बाहर लगने वाली बसों की लाइन के कारण जाम और प्रदूषण पर लगाम लगेगी। साथ ही यात्रियों को समय से बसें मिलेंगी।

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Fine will be imposed for parking buses at bus stands for more than 70 minutes in Delhi
आनंद विहार बस अड्डा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बस अड्डों पर 70 मिनट से अधिक बसें खड़ी करने पर डीटीसी और क्लस्टर बसों पर जुर्माना लगेगा। इसकी शुरुआत आनंद विहार बस अड्डे से होने जा रही है। 

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दिल्ली ट्रांसपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड (डीटीआइडीसी) अंतरराज्यीय बसों की तरह 70 मिनट से अधिक समय खड़ी होने वाली डीटीसी और क्लस्टर बसों पर जुर्माना लगाने की योजना बना रहा है। इस माह के अंत में इसे लागू किया जाएगा। इसके बाद इसे कश्मीरी गेट और सराय काले खां आईएसबीटी पर भी लागू की जाएगी। 

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अधिकारियों ने बताया कि इससे बस अड्डों में जगह न होने से बाहर लगने वाली बसों की लाइन के कारण जाम और प्रदूषण पर लगाम लगेगी। साथ ही यात्रियों को समय से बसें मिलेंगी। बस अड़्डों में बसों को परिसर में खड़े होने के लिए स्टैंड शुल्क देना होता है। बसें शुल्क देने के बाद 70 मिनट से ज्यादा बस अड्डों पर खड़ी नहीं हो सकतीं है। यदि 70 मिनट से ज्यादा समय लगता है तो उस पर जुर्माना लगता है। लेकिन, डीटीसी और क्लस्टर बसों के लिए अभी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। 

अधिकारियों ने बताया कि योजना के तहत डीटीसी और क्लस्टर बसें 70 मिनट से अधिक देरी से बस अड्डे पर खड़ी होतीं हैं तो 0 से 30 मिनट पर 550 रुपये, 31 से 60 मिनट 650 रुपये, 61 से 120 मिनट 850 रुपये और 120 मिनट से अधिक 1000 रुपये का जुर्माना लगाने की तैयारी है। 
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