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ब्रांडेड ज्वेलरी कंपनियों पर लगा जुर्माना, वेविंग मशीन नहीं थीं सत्यापित

Tue, 18 Dec 2018 05:35 AM IST
राजेश सैनी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गाजियाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गाजियाबाद Published by: राजेश सैनी Updated Tue, 18 Dec 2018 05:35 AM IST
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Fine imposed on branded jewellery companies in Ghaziabad
सांकेतिक तस्वीर

ब्रांडेड कंपनियों के शोरूम से अगर आप ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए। कंपनियों के शोरूम की इलेक्ट्रॉनिक वेविंग मशीनों को सत्यापित नहीं कराया जा रहा है। इसका खुलासा बाट माप विभाग (विधिक माप विभाग) के निरीक्षण में हुआ है। निरीक्षण के दौरान चार ज्वेलरी शोरूम में मशीनें सत्यापित न मिलने पर विभाग ने 40 हजार रुपये जुर्माना वसूल किया है।

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सोना-चांदी की ज्वेलरी खरीदते वक्त ग्राहक काफी सावधानी बरतते हैं। इसलिए ग्राहक ब्रांडेड कंपनियों के शोरूम पर ज्यादा भरोसा करते हैं पर उन्हें यह मालूम नहीं होता कि उनके साथ यहां भी धोखाधड़ी हो सकती है। विधिक माप विभाग के वरिष्ठ निरीक्षक राजेंद्र चौरसिया ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर समय-समय पर अभियान चलाया जाता है।
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विभाग ने कुछ दिन पहले ज्वेलरी की दुकानों को जांचने का अभियान चलाया था। इसके तहत पीसी ज्वेलर्स की राजनगर व अंबेडकर रोड ब्रांच, राजमहल ज्वेलर्स और समारिया ज्वेलर्स की इलेक्ट्रॉनिक वेविंग मशीनों की जांच की। जांच में पता चला कि मशीनों का सत्यापन ही नहीं कराया गया है। नियम है कि वेविंग मशीनों का निर्धारित समय के अंदर दोबारा जांच कराकर रिन्यूवल की सील लगाई जाती है पर इन शोरूम संचालकों ने ऐसा नहीं किया। लिहाजा चालान काटकर प्रत्येक शोरूम से 10-10 हजार रुपये बतौर जुर्माना वसूल किया गया है।

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