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चाचा को मिली कर्मों की सजा: ब्लैकमेल कर भतीजी से की थी दंरिंदगी, कई सालों तक बनाए संबंध; कोर्ट से मिला न्याय
Tue, 05 Dec 2023 11:16 PM IST
नोएडा ब्यूरो
अमर उजाला नेटवर्क, फरीदाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, फरीदाबाद
Published by: नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 05 Dec 2023 11:16 PM IST
सार
फरीदाबाद में एक युवती को ब्लैकमेल कर कई साल तक शारीरिक शोषण करने के आरोप में चाचा को 20 साल की सजा सुनाई गई है।साथ ही ढाई लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
युवती को ब्लैकमेल कर कई साल तक शारीरिक शोषण करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए जिला अदालत ने बीस साल कैद और ढाई लाख जुर्माना की सजा सुनाई है। मामला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति लांबा की अदालत में चल रहा था। दोषी दूर के रिश्ते में पीड़िता का चाचा लगता है।
17 फरवरी 2019 को सेक्टर-16 महिला थाने में ओल्ड फरीदाबाद निवासी 22 वर्षीय युवती ने दी शिकायत में बताया उनके दूर के रिश्ते में चाचा लगने वाला प्रवीन सचदेवा घर के पास ही रहता था। मूल रूप से प्रवीन गुरुग्राम खांडसा रोड कर रहने वाला है और यहां प्रापर्टी डीलर का काम करता था। साल 2015 में पीड़िता बीकॉम प्रथम वर्ष की छात्रा थी। आरोपी उसे कार सिखाने और काॅलेज छोड़ने के बहाने घर से ले जाता था।
इस दौरान छात्रा को बहलाकर आरोपी गलत हरकत करने लगा। 15 मई 2015 को प्रवीन उसे अपने दोस्त के घर ले गया और शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद अक्तूबर 2017 को भी दोस्त के घर ले जाकर संबंध बनाए। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने लगा।
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15 फरवरी 2019 को पीड़िता के घर में जागरण का आयोजन किया गया था। आरोपी भी वहां मौजूद था। कार्यक्रम के दौरान आरोपी शराब के नशे में पीड़िता का पकड़ कर कमरे में ले जाने लगा। परेशान होकर पीड़िता ने सभी बातें परिजनों को बता दी। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को न्यायाधीश ज्योति लांबा की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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17 फरवरी 2019 को सेक्टर-16 महिला थाने में ओल्ड फरीदाबाद निवासी 22 वर्षीय युवती ने दी शिकायत में बताया उनके दूर के रिश्ते में चाचा लगने वाला प्रवीन सचदेवा घर के पास ही रहता था। मूल रूप से प्रवीन गुरुग्राम खांडसा रोड कर रहने वाला है और यहां प्रापर्टी डीलर का काम करता था। साल 2015 में पीड़िता बीकॉम प्रथम वर्ष की छात्रा थी। आरोपी उसे कार सिखाने और काॅलेज छोड़ने के बहाने घर से ले जाता था।
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इस दौरान छात्रा को बहलाकर आरोपी गलत हरकत करने लगा। 15 मई 2015 को प्रवीन उसे अपने दोस्त के घर ले गया और शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद अक्तूबर 2017 को भी दोस्त के घर ले जाकर संबंध बनाए। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने लगा।
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15 फरवरी 2019 को पीड़िता के घर में जागरण का आयोजन किया गया था। आरोपी भी वहां मौजूद था। कार्यक्रम के दौरान आरोपी शराब के नशे में पीड़िता का पकड़ कर कमरे में ले जाने लगा। परेशान होकर पीड़िता ने सभी बातें परिजनों को बता दी। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को न्यायाधीश ज्योति लांबा की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।