फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   judicial custody of amit extended till 7th june

पूजा तिवारी मामले में बढ़ाई गई इंस्पेक्टर अमित की न्यायिक हिरासत

Wed, 25 May 2016 03:59 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, फरीदाबाद
ब्यूरो/अमर उजाला, फरीदाबाद Updated Wed, 25 May 2016 03:59 PM IST
विज्ञापन
judicial custody of amit extended till 7th june
- फोटो : अमर उजाला

पत्रकार पूजा तिवारी मौत के मामले में जेल में बंद इंस्पेक्टर अमित की न्यायिक हिरासत सात जून तक बढ़ा दी गई है। मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये हुई पेशी के बाद सीजेएम तरुण सिंघल ने मामले की सुनवाई अगली सुनवाई सात जून को तय की।

विज्ञापन


पूजा की आत्महत्या के आरोपी डॉक्टर दंपति के वकील भी इस मौके पर अदालत में हाजिर रहे और पुलिस की कार्रवाई की जानकारी हासिल की। मालूम हो कि वेब पोर्टल पत्रकार पूजा तिवारी की 2 मई की रात सेक्टर 46, सद्भावना अपार्टमेंट के पांचवीं मंजिल स्थित फ्लैट की बालकनी से संदिग्ध हालात में गिरने से मौत हो गई थी।
विज्ञापन


पिता रवि तिवारी ने बेटी की मौत का जिम्मेदार डॉ. अनिल गोयल और उनकी पत्नी को ठहराते हुए सूरजकुंड थाने में केस दर्ज करवाया था। 4 मई को पूजा के दोस्त भरत का एक ऑडियो वायरल हुआ था। घटना से कुछ देर पहले ही पूजा की भरत से बातचीत हुई थी।

विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस ने इंस्पेक्टर अमित को सात मई को हिरासत में लिया

judicial custody of amit extended till 7th june

जिसमें पूजा और इंस्पेक्टर अमित के बीच बंकी नाम के युवक को लेकर विवाद होते सुना गया। ऑडियो और पूजा की मुंहबोली भाभी ऊषा भाटिया के बयान को आधार बनाकर पुलिस ने इंस्पेक्टर अमित के खिलाफ आत्महत्या को प्रेरित करने का केस दर्ज कर सात मई को हिरासत में लिया।

चार दिन की रिमांड में अमित ने माना कि घटना से पहले उसकी पूजा से लड़ाई हुई थी। बालकनी से कूदी पूजा को अमित ने बचाने का प्रयास किया, लेकिन हाथ फिसल गया। 10 मई को उसे जज ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।

मंगलवार को दोपहर बाद वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये उसकी पेशी हुई। पुलिस ने जांच के लिए दो सप्ताह का समय और मांगा। सीजेएम तरुण सिंघल ने मंजूरी दे दी। एडवोकेट रविंद्र गुप्ता ने बताया कि अमित को जेल में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये न्यायाधीश के सामने पेश किया गया।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed