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Faridabad News: फर्जी जमानती देने के आरोपी को मिली जमानत

Wed, 28 Oct 2026 12:33 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 28 Oct 2026 12:33 AM IST
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Accused of providing a fake surety granted bail
अमर उजाला ब्यूरो
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फरीदाबाद। गवाह को जान से मारने की धमकी देने और जमानत के दौरान फर्जी जमानती पेश करने के आरोपों का सामना कर रहे विक्की उर्फ विकास को अदालत से नियमित जमानत मिल गई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार की अदालत ने आरोपी को एक लाख रुपये के जमानत बॉन्ड और इतनी ही राशि के एक सक्षम जमानती की शर्त पर रिहा करने की अनुमति दी है।

पुलिस द्वारा अदालत में दिए गए जवाब के अनुसार, मामला 11 फरवरी 2018 का है। शिकायतकर्ता शिवानी ने आरोप लगाया था कि वह बल्लभगढ़ के सेक्टर-3 स्थित अपने घर पर थीं। इसी दौरान विक्की उर्फ विकास अपने दो-तीन साथियों के साथ उनके घर पहुंचा। आरोप है कि हथियारों से लैस आरोपी ने घर में घुसने की कोशिश की और आईपीसी की धारा 307 के तहत दर्ज एक मामले में गवाही देने पर शिवानी और उनके परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी। शोर सुनकर शिकायतकर्ता का भांजा और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी कथित तौर पर धमकी देकर फरार हो गया। इस शिकायत के आधार पर सेक्टर-8 थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी।
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अदालत के आदेश के अनुसार, आरोपी को 26 मई 2022 को इस मामले में जमानत मिली थी। पुलिस ने आरोप लगाया कि जमानत के दस्तावेज पेश करते समय उसने फर्जी जमानती का सहारा लिया। इस मामले में अदालत ने 3 अगस्त 2026 को उसकी जमानत रद कर उसे हिरासत में लेने का आदेश दिया।
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