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Delhi: इंजीनियर राशिद की अंतरिम जमानत याचिका पर 22 जून को होगी सुनवाई, सांसद के रूप में लेगा शपथ

Tue, 18 Jun 2024 09:38 PM IST
श्याम जी. अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: श्याम जी. Updated Tue, 18 Jun 2024 09:38 PM IST
सार

इंजीनियर राशिद की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई 22 जून को होगी। उसे 2016 के जम्मू-कश्मीर आतंकी फंडिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए अंतरिम जमानत मांगी है।

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Engineer Rashid interim bail plea will be heard on June 22
इंजीनियर राशिद (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

अदालत ने सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए इंजीनियर राशिद की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई 22 जून को होगी। उसे 2016 के जम्मू-कश्मीर आतंकी फंडिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए अंतरिम जमानत मांगी है। इंजीनियर राशिद के नाम से मशहूर शेख अब्दुल राशिद ने 2024 के लोकसभा चुनावों में बारामुला से पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हराया है।

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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने एनआईए को उनके शपथ ग्रहण की संभावित तारीख के बारे में अदालत को सूचित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने यह निर्देश तब दिया जब उन्हें सूचित किया गया कि नवनिर्वाचित लोकसभा सांसद 24, 25 और 26 जून को शपथ लेंगे।
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राशिद ने शपथ लेने और अपने संसदीय कार्यों को करने के लिए अंतरिम जमानत या वैकल्पिक रूप से हिरासत पैरोल की मांग करते हुए अदालत का रुख किया है। कथित आतंकी फंडिंग मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत एनआईए द्वारा आरोपित किए जाने के बाद से राशिद 2019 से जेल में हैं। वह फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है।

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