{"_id":"5e30dff68ebc3e4b3e3e8ba0","slug":"elderly-and-differently-abled-voters-will-get-support-of-e-rickshaw-on-polling-day","type":"story","status":"publish","title_hn":"दिल्ली विधानसभा चुनावः बुजुर्ग और दिव्यांग वोटरों को मिलेगा ई-रिक्शा का सहारा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
दिल्ली विधानसभा चुनावः बुजुर्ग और दिव्यांग वोटरों को मिलेगा ई-रिक्शा का सहारा
Wed, 29 Jan 2020 06:59 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Wed, 29 Jan 2020 06:59 AM IST
विज्ञापन
demo pic
- फोटो : PTI
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 8 फरवरी को मतदान होगा। मतदान केंद्रों तक बुजुर्ग मतदाताओं को लाने ले जाने के लिए दिल्ली मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से व्यवस्था की जाएगी। इसलिए चुनाव कार्यालय ने 31 जनवरी तक ई-रिक्शा की बुकिंग करना शुरू कर दिया है।
विज्ञापन
यदि किसी परिवार में बुजुर्ग मतदाता हैं और उन्हें मतदान केंद्र तक आने-जाने के लिए दिक्कत होती है तो वे सीईओ दिल्ली की अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर बुकिंग करा सकते हैं। इन मतदाताओं की आयु 80 या उससे अधिक वर्ष होना अनिवार्य है।
विज्ञापन
दिव्यांग मतदाताओं के लिए भी ये सेवा उपलब्ध है। वेबसाइट पर पंजीकरण के लिए सबसे पहले मतदाता का मोबाइल नंबर देना होगा। फोन पर ओटीपी आने के बाद उसका सत्यापन करना होगा। इसके बाद बुकिंग की अगली प्रक्रिया शुरू होगी।
विज्ञापन
इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आप दे सकते हैं वोट
मतदान करने के लिए आपके पास मतदाता पहचान पत्र होना आवश्यक है। लेकिन अगर आपके पास किसी कारणवश मतदाता पहचान पत्र उपलब्ध नहीं है, तब भी आप वोट दे सकते हैं। मतदाताओं की सुविधा के लिए चुनाव आयोग ने 11 तरह के दस्तावेज दिखाने की छूट दी है। इन दस्तावेजों को दिखाकर आप आसानी से वोट दे सकते हैं।
इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आप दे सकते हैं वोट
आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक, पासपोर्ट, पेंशन कार्ड, केंद्र/राज्य सरकार/पीएसयू/पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा जारी किया गया सर्विस आईडी कार्ड, जिसमें आपकी तस्वीर छपी हो, मनरेगा जॉब व हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड, एनपीआर के तहत RGI द्वारा जारी किया गया स्मार्ट कार्ड, तस्वीर वाला पेंशन डॉक्यूमेंट एमपी/एमएलए/एमएलसी आदि द्वारा जारी किया गया आधिकारिक आईडी कार्ड>
इस बात का ध्यान रखें कि आयोग द्वारा जारी किए गए निर्देश के मुताबिक कोई भी मतदाता सिर्फ फोटो वोटर स्लिप को पहचान पत्र के तौर पर पेश नहीं कर सकता है। स्लिप के साथ उसके पास मतदाता पहचान पत्र या उक्त 11 में से कोई एक दस्तावेज होने चाहिए। इसके साथ ही आयोग ने यह भी कहा है कि मतदाता पहचान पत्र में हल्की और छोटी-मोटी गलतियां होने पर किसी भी वोटर को मतदान से रोका नहीं जाएगा।