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ED: मनी लॉन्ड्रिंग केस में कार्रवाई, ईडी ने सत्येंद्र जैन से जुड़ी कंपनियों की ₹7.44 करोड़ की संपत्ति कुर्क की

Tue, 23 Sep 2025 07:11 PM IST
विकास कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: विकास कुमार Updated Tue, 23 Sep 2025 07:11 PM IST
सार

ईडी के मुताबिक, यह संपत्तियां उन कंपनियों की हैं जो लाभकारी तौर पर सत्येंद्र जैन के स्वामित्व और नियंत्रण में हैं। एजेंसी ने कहा कि यह कार्रवाई चल रही जांच का हिस्सा है। 

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ED Attached assets worth Rs 7.44 cr of AAP leader Satyendar Jain in PMLA case
सत्येंद्र जैन - फोटो : ANI

विस्तार

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़ी कंपनियों की संपत्तियां अटैच की हैं। अटैच की गई संपत्तियों की कुल कीमत लगभग 7.44 करोड़ बताई जा रही है।

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ईडी ने सत्येंद्र कुमार जैन, पूनम जैन (सत्येंद्र कुमार जैन की पत्नी) और अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर धन शोधन की जांच शुरू की थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि सत्येंद्र कुमार जैन ने दिल्ली सरकार में मंत्री के रूप में पदस्थ और कार्यरत रहते हुए 14.02.2015 से 31.05.2017 की अवधि के दौरान आय से अधिक संपत्ति अर्जित की थी। 

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सीबीआई ने 03.12.2018 को सत्येंद्र कुमार जैन, पूनम जैन और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। इसके परिणामस्वरूप, ईडी ने 31.03.2022 को सत्येंद्र कुमार जैन के स्वामित्व और नियंत्रण वाली कंपनियों से संबंधित 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया था। इसके बाद 27.07.2022 को अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की गई। 

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न्यायालय ने 29.07.2022 को पीसी का संज्ञान लिया। ईडी द्वारा जांच के दौरान, यह भी पता चला है कि नवंबर 2016 में, विमुद्रीकरण के तुरंत बाद, सत्येंद्र कुमार जैन के करीबी सहयोगी और बेनामी अंकुश जैन और वैभव जैन ने आय प्रकटीकरण योजना (आईडीएस), 2016 के तहत अग्रिम कर के रूप में बैंक ऑफ बड़ौदा, भोगल शाखा में 7.44 करोड़ रुपये नकद जमा किए। 

मेसर्स अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स प्रयास इन्फोसॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स इंडो मेटल इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड के खातों में 2011-2016 के बीच प्राप्त 16.53 करोड़ रुपये की राशि का खुलासा हुआ, जबकि इन संस्थाओं का स्वामित्व और नियंत्रण सत्येंद्र कुमार जैन के पास था। आयकर विभाग और दिल्ली उच्च न्यायालय ने अंकुश जैन और वैभव जैन को सत्येंद्र कुमार जैन के बेनामी धारक माना। सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी विशेष अनुमति याचिकाओं और समीक्षा याचिकाओं को खारिज कर दिया और इस निष्कर्ष को अंतिम घोषित कर दिया।

यह जानकारी ईडी द्वारा पीएमएलए, 2002 की धारा 66(2) के तहत सीबीआई के साथ साझा की गई थी। साझा की गई जानकारी के आधार पर, सीबीआई ने मामले की आगे जांच की। बाद में एक पूरक आरोप पत्र दायर किया गया, जिसमें दिल्ली सरकार में मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान सत्येंद्र कुमार जैन द्वारा अर्जित अनुपातहीन संपत्ति का विवरण बढ़ाया गया। सीबीआई के पूरक आरोपपत्र के बाद, ईडी ने अब 7.44 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों की पहचान कर उन्हें कुर्क कर लिया है। 

इस प्रकार, इस मामले में अब तक ईडी द्वारा कुर्क की गई कुल अपराध आय 12.25 करोड़ रुपये (4.81 करोड़ रुपये + 7.44 करोड़ रुपये) है, जो सत्येंद्र कुमार जैन द्वारा अर्जित आय से अधिक संपत्ति का 100 प्रतिशत है, जो उनके स्वामित्व और नियंत्रण वाली कंपनियों में अचल संपत्तियों के रूप में है। इस मामले में जल्द ही पीएमएलए, 2002 के तहत एक पूरक अभियोजन शिकायत दर्ज की जाएगी। इस मामले की सुनवाई राउज़ एवेन्यू कोर्ट, नई दिल्ली में चल रही है।

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