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31 अक्तूबर को पेश न होने के बाद अब ED ने तेजस्वी से 13 नवंबर को पेश होने के लिए कहा
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Sat, 04 Nov 2017 09:24 AM IST
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tejasvi yadav
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रेलवे होटलों के आवंटन में भ्रष्टाचार के मामले में अपनी मनी लांड्रिंग जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राजद नेता लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी यादव को 13 नवंबर को पेश होने के लिए कहा है।
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आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि 31 अक्तूबर को पेशी के संबंध में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री को इसी तरह का समन भेजा गया था, जिसमें वह पेश नहीं हुए थे। उन्होंने बताया कि अब एजेंसी ने पेशी के लिए 13 नवंबर की नई तारीख तय की है।
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जांच एजेंसी ने मनी लांड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत कुछ समय पहले लालू प्रसाद, उनके परिवार के सदस्यों एवं अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। ईडी ने मामले में पूछताछ के संबंध में तेजस्वी की मां एवं बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को भी सात नवंबर को उसके समक्ष पेश होने के लिए कहा है। इससे पहले ईडी मामले के संबंध में तेजस्वी से करीब नौ घंटे तक पूछताछ कर चुकी है।
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चार बार समन भेजा लेकिन वह कभी पेश नहीं हुए
tejasvi yadav
बहरहाल एजेंसी ने बाद में उन्हें चार बार समन भेजा लेकिन हर बार वह पेश नहीं हुए। राबड़ी देवी भी कम से कम पांच बार ईडी के भेजे समन पर पेश नहीं हुईं। जुलाई में सीबीआई ने एक प्राथमिकी दर्ज की थी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद एवं अन्य की संपत्तियों पर कई बार तलाशी ली थी।
सीबीआई की प्राथमिकी में आरोप है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रेम चंद गुप्ता की पत्नी सरला गुप्ता के स्वामित्व वाली ‘बेनामी’ कंपनी से रिश्वत के तौर पर पटना में अहम जगह की जमीन लेने के बाद वर्ष 2004 में लालू प्रसाद ने बतौर रेल मंत्री अपने कार्यकाल के दौरान आईआरसीटीसी की दो होटलों के रख-रखाव का जिम्मा उसी कंपनी को दिया था।
ईडी ने सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर पीएमएलए के तहत उनके परिवार के सदस्यों एवं अन्य के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया था।
सीबीआई की प्राथमिकी में आरोप है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रेम चंद गुप्ता की पत्नी सरला गुप्ता के स्वामित्व वाली ‘बेनामी’ कंपनी से रिश्वत के तौर पर पटना में अहम जगह की जमीन लेने के बाद वर्ष 2004 में लालू प्रसाद ने बतौर रेल मंत्री अपने कार्यकाल के दौरान आईआरसीटीसी की दो होटलों के रख-रखाव का जिम्मा उसी कंपनी को दिया था।
ईडी ने सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर पीएमएलए के तहत उनके परिवार के सदस्यों एवं अन्य के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया था।