फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   E rickshaw ban in ncr

ई-रिक्शे पर कार्रवाई के लिए टीम तैयार

Sat, 02 Aug 2014 02:08 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sat, 02 Aug 2014 02:08 PM IST
विज्ञापन
E rickshaw ban in ncr

दिल्ली के बाद अब नोएडा में भी ई-रिक्शा के संचालन पर रोक लगाने की तैयारी की जा रही है। परिवहन विभाग ने ई-रिक्शा को अनाधिकृत वाहन की श्रेणी में रखा है। संभागीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) ने इन पर रोक लगाने के लिए प्रवर्तन टीमों को निर्देश दिए हैं।

विज्ञापन


कानून के दायरे से बाहर होने का फायदा उठाकर ई-रिक्शा चालक लोगों की जान तो जोखिम में डाल ही रहे हैं, साथ ही जाम का सबब भी बन रहे हैं। दिल्ली की सड़कों से हटाए जाने वाले ई-रिक्शा नोएडा में परेशानी का सबब न बन जाएं, इसके लिए परिवहन विभाग ने कमर कस ली है। आरटीओ की तरफ से ई-रिक्शा के खिलाफ अभियान शुरू करने के निर्देश मिले हैं।
विज्ञापन


ट्रैफिक पुलिस को फैसले का इंतजार
परिवहन विभाग ने तो कार्रवाई की योजना बना ली है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस को हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार है। एसपी ट्रैफिक आरएन मिश्र के मुताबिक, ई-रिक्शा पर किस नियम के तहत कार्रवाई की जाए, इसको लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है।
विज्ञापन
विज्ञापन


प्रतिबंध के बावजूद चले
दिल्ली में तो इस पर बृहस्पतिवार से रोक लगा दी गई, लेकिन प्रतिबंध के बावजूद राजधानी से नोएडा के बीच ई-रिक्शा दौड़ते दिखाई दिए। न्यू अशोक नगर मेट्रो स्टेशन से नोएडा के बीच, झुंडपुरा से कोंडली और वसुंधरा के बीच रोजाना की तरह ई-रिक्शा दिखे।


आरटीओ मयंक ज्योति के मुताबिक ई-रिक्शा पूरी तरह से अनाधिकृत वाहन हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए दो दिन में लिखित आदेश प्रवर्तन दलों को जारी कर दिए जाएंगे।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed