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दिल्ली विधानसभा स्पीकर के फैसले को रद्द करने की मांग

Sun, 04 Aug 2019 06:32 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sun, 04 Aug 2019 06:32 AM IST
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Demand for cancellation of Delhi Assembly Speaker's decision
विजेंदर गुप्ता - फोटो : ANI

भाजपा नेता प्रतिपक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने शनिवार को दिल्ली विधानसभा स्पीकर के उस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें स्पीकर ने नगर निगमों के लिए सिर्फ आम आदमी पार्टी के विधायकों को मनोनीत किया। इस मामले में याची ने अदालत से स्पीकर के इस निर्णय को रद्द करने की मांग की है।

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दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र से विधायक भाजपा नेता प्रतिपक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने याचिका में आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार 2015 से लेकर अब तक नगर निगमों में अपने पार्टी के नेताओं को लगातार निगम पार्षद मनोनीत करती आ रही है। 
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उन्होंने याचिका में कहा कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 के तहत स्पीकर को पिछले साल मनोनीत किये गए विधायकों को फिर से मनोनीत नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा लगातार किया जा रहा है, जिससे नियमों की लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। 
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यह मामला नॉर्थ, साउथ और ईस्ट दिल्ली नगर निगम में 13 आप विधायकों के मनोनीत करने और विपक्ष से एक भी विधायक के  के मनोनीत किए जाने से जुड़ा है। अदालत इस मामले में 6 अगस्त को सुनवाई करेगी।

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