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तीन शादी और तीन तलाक: पहली पत्नी छोड़ ट्रांसजेंडर से की शादी, बिरादरी ने निकाला तो लाया तीसरी बीवी और अब...
Thu, 02 Mar 2023 01:41 PM IST
पूजा त्रिपाठी
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: पूजा त्रिपाठी
Updated Thu, 02 Mar 2023 01:41 PM IST
सार
महिला ने अपनी शिकायत में आगे बताया कि तीसरी शादी के बाद वह करदमपुरी में रहने लगा। अब वह उसे घर से निकलने के लिए दबाव बनाने लगा है। सात जुलाई 2022 को उसके पति ने उसे पीटा और घर से निकालने से पहले तीन तलाक दे दिया।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
उत्तर पूर्वी दिल्ली से एक तीन तलाक का मामला सामने आ रहा है जिसमें एक पति ने अपनी पहली पत्नी को तीसरी शादी के बाद न सिर्फ मारपीटकर अपने घर से निकाल दिया बल्कि उससे पहले उसने तलाक-तलाक-तलाक कहकर तीन तलाक दे दिया।
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पीड़ित महिला ने भजनपुरा थाने में घरेलू हिंसा की रिपोर्ट दर्ज कराई है। शिकायत मिलने पर पुलिस ने 'मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट- अगेंस्ट ट्रिपल तलाक' कानून के तहत शिकायत दर्ज की है। पुलिस ने जानकारी दी है कि उन्हें 30 जून 2022 को भजनपुरा थाने में घरेलू हिंसा की शिकायत मिली थी।
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महिला ने अपनी शिकायत में बताया था कि उसकी शादी आफताब से 32 साल पहले हुई थी। उनकी शादी से छह बच्चे हैं। उसके पति ने उसे छोड़कर एक किन्नर से शादी कर ली। इसके फलस्वरूप उसे बिरादरी से बाहर कर दिया गया। अब उसके पति ने दूसरी बीवी को छोड़कर एक अन्य महिला से तीसरी शादी कर ली है।
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महिला ने अपनी शिकायत में आगे बताया कि तीसरी शादी के बाद वह करदमपुरी में रहने लगा। अब वह उसे घर से निकलने के लिए दबाव बनाने लगा है। सात जुलाई 2022 को उसके पति ने उसे पीटा और घर से निकालने से पहले तीन तलाक दे दिया। महिला की शिकायत अब क्राइम अगेंस्ट वुमन सेल को काउंसलिंग के लिए भेजी गई है। उसकी शिकायत के आधार पर तीन तलाक कानून की धारा 4 के अनुसार आरोपी पर एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है।