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Delhi: साकेत कोर्ट ने यूनिटेक के पूर्व प्रमोटरों संजय चंद्रा और अजय चंद्रा को दी जमानत, नहीं मिलेगी जेल से राह

Sat, 27 Jan 2024 10:40 PM IST
श्याम जी. पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: श्याम जी. Updated Sat, 27 Jan 2024 10:40 PM IST
सार

दिल्ली की साकेत कोर्ट ने यूनिटेक के पूर्व प्रमोटरों संजय चंद्रा और अजय चंद्रा को जमानत दी है।  अदालत ने कहा कि वे लगभग छह साल तक जेल में थे और मामले में बड़ी संख्या में गवाहों के कारण आगे की पूछताछ और सुनवाई में काफी समय लगने की संभावना है।

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Delhi Saket Court granted bail to former Unitech promoters Sanjay Chandra and Ajay Chandra
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : amar ujala

विस्तार

दिल्ली की साकेत कोर्ट ने कथित तौर पर घर खरीदारों को ठगने से संबंधित एक मामले में रियल एस्टेट कंपनी यूनिटेक के पूर्व प्रमोटरों संजय चंद्रा और अजय चंद्रा को शनिवार को जमानत दे दी। अदालत ने कहा कि वे लगभग छह साल तक जेल में थे और मामले में बड़ी संख्या में गवाहों के कारण आगे की पूछताछ और सुनवाई में काफी समय लगने की संभावना है। हालांकि, चंद्रा बंधु जेल में ही रहेंगे, क्योंकि वे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी हैं।

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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नवजीत बुद्धिराजा ने कहा कि आरोपी को लंबे समय तक कारावास में रहना पड़ा और गवाहों की भारी संख्या के कारण आगे की पूछताछ और सुनवाई में काफी समय लगने की संभावना है। इसलिए अपराध की प्रकृति और विशालता को त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए अपराधी के मौलिक अधिकार के पहलू के साथ संतुलित किया जाना चाहिए।
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अदालत ने कहा कि दोनों छह साल से अधिक समय तक सलाखों के पीछे थे और उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करना) के तहत लगाए गए आरोपों में अधिकतम सात साल तक की सजा का प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा उद्धृत गवाहों की संख्या 240 से अधिक है और अदालतों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उनकी जांच में पर्याप्त समय लगेगा।

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