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दिल्ली: पुलिस ने हाईकोर्ट को दिया शराब की दुकान को सुरक्षा का आश्वासन, कहा- पर्याप्त कदम उठाए जाएंगे

Mon, 27 Dec 2021 01:18 PM IST
प्रशांत कुमार पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: प्रशांत कुमार Updated Mon, 27 Dec 2021 01:18 PM IST
सार

दिल्ली सरकार के वकील और राज्य और दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने आश्वासन दिया कि क्षेत्र के संबंधित एसएचओ याचिकाकर्ता और उसके कर्मचारियों को शराब की दुकान में प्रवेश और निकास के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करेंगे। वकील ने अदालत को आश्वासन दिया कि यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाएंगे कि शराब की दुकान के सुचारू कामकाज में कोई हस्तक्षेप न हो।

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Delhi Police assured High Court that adequate security would be provided to liquor vend and its employees for ingress and egress to the outlet
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

शराब की दुकान और उसके कर्मचारियों को आउटलेट में प्रवेश व निकास के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। साथ ही कामकाज में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। यह आश्वासन दिल्ली पुलिस ने दिल्ली उच्च न्यायालय को दिया है। एक शराब की दुकान के मालिक की याचिका पर सुनवाई के दौरान पुलिस ने यह बात कही थी। याचिका में अधिकारियों को पर्याप्त कदम उठाने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी। ताकि याचिकाकर्ता बिना किसी बाधा के अपना आउटलेट चलाने की स्थिति में हो।

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पुलिस के रुख को देखते हुए, न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि आगे कोई आदेश नहीं मांगा गया है। अदालत ने कहा कि यह स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश याचिकाकर्ता के पक्ष में शराब लाइसेंस की निरंतर वैधता के अधीन होगा। 
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शाहदरा के अशोक नगर में एक शराब की दुकान चलाने वाले याचिकाकर्ता यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कहा कि उसके पास वैध शराब लाइसेंस है। वह अधिकारियों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए निर्देश देने की मांग कर रहा है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि उन्होंने पुलिस स्टेशन ज्योति कॉलोनी के एसएचओ को विभिन्न अभ्यावेदन दिए हैं, जिसमें याचिकाकर्ता और उसके कर्मचारियों को शराब की दुकान में प्रवेश और निकास के लिए पर्याप्त सुरक्षा की मांग की गई है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

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