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दिल्ली-NCR में हवा खराब: एनसीआर में एक्यूआई 450 पार, निर्माण-विध्वंस पर तत्काल, वर्क फ्रॉम होम की सलाह

अमर उजाला, न्यूज डेस्क, नई दिल्ली Published by: अनुराग सक्सेना Updated Sat, 29 Oct 2022 06:22 PM IST
सार

दिल्ली-एनसीआर में दमघोंटू हवा और वायु गुणवत्ता ‘गंभीर’ के निकट पहुंचते ही केंद्र सरकार के वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने शनिवार को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान स्टेज-3 (ग्रैप-3) के प्रतिबंध लगाने का एलान कर दिया।

दिल्ली वायु प्रदूषण
दिल्ली वायु प्रदूषण - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दिल्ली-एनसीआर में दमघोंटू हवा और वायु गुणवत्ता ‘गंभीर’ के निकट पहुंचते ही केंद्र सरकार के वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने शनिवार को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान स्टेज-3 (ग्रैप-3) के प्रतिबंध लगाने का एलान कर दिया। इसके तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सभी प्राधिकरणों को निर्माण एवं विध्वंस जैसी गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का निर्देश दिया है। इससे पहले, राजधानी के आनंद विहार में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 450 के पार पहुंच गया। औसत एक्यूआई 400 के करीब पहुंच गया, जो इस सीजन में सबसे अधिक है।



ग्रैप के अनुसार, सड़कों की सफाई केवल मशीन से होगी, धूल वाले क्षेत्र, सड़क व अन्य जगहों पर रोजाना नियमित पानी का छिड़काव होगा। सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ाने के लिए नॉन पीक ऑवर में दरों में सुधार करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि इसमें रेलवे सेवाएं, रेलवे स्टेशन, मेट्रो रेल सेवाएं, हवाई अड्डे और अंतर राज्य बस टर्मिनल, राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा संबंधी गतिविधियां, राष्ट्रीय परियोजनाओं की परियोजनाएं, अस्पताल, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं, राजमार्ग, सड़कें, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, बिजली ट्रांसमिशन, पाइपलाइन व राजकीय प्रोजेक्ट, सीवेज उपचार संयंत्रों, जल आपूर्ति परियोजनाओं व अन्य प्रोजेक्ट को छूट दी गई है। हालांकि इन्हें धूल प्रदूषण स्तर को रोकने के लिए सख्ती से नियमों का पालन करना होगा।


इसके अलावा बोरिंग और ड्रिलिंग कार्य, निर्माण और वेल्डिंग कार्य, निर्माण सामग्री की लोडिंग और अनलोडिंग, कच्चे माल को लाने-ले जाने, कच्ची सड़कों पर वाहनों की आवाजाही, सीवर लाइन, वाटर लाइन, ड्रेनेज कार्य और विद्युत केबल बिछाने का कार्य, टाइलों, पत्थरों और अन्य फर्श सामग्री को काटना और लगाने, सड़क निर्माण, मरम्मत कार्य, फुटपाथ व मार्गों को पक्का करने को भी सशर्त अनुमति दी गई है।

पीएनजी पर चलेंगे उद्योग

दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पीएनजी से ही उद्योगों को चलाया जा सकेगा। जो उद्योग मानक ईंधन से नहीं चल रहे हैं, उन्हें सख्ती के साथ बंद कर दिया जाएगा। वहीं जिन औद्योगिक क्षेत्रों में पीएनजी की सुविधा व आपूर्ति नहीं हैं, ऐसे उद्योग 31 दिसंबर तक सप्ताह में केवल 5 दिन ही चल सकेंगे। कागज और लुगदी प्रसंस्करण, डिस्टिलरी और कैप्टिव थर्मल पावर प्लांट शनिवार और रविवार को बंद रहेंगे। धान, चावल प्रसंस्करण इकाइयां सोमवार और मंगलवार को बंद रहेंगे। रंगाई प्रक्रियाओं सहित कपड़ा, वस्त्र और परिधान की इकाइयां बुधवार और बृहस्पतिवार को बंद रहेंगे। वहीं अन्य उद्योग जो इन श्रेणी में नहीं हैं वह शुक्रवार और शनिवार को बंद रहेंगे। एक जनवरी से दिल्ली-एनसीआर में ऐसे उद्योग नहीं चल सकेंगे तो मानक सूची वाले ईंधन का प्रयोग नहीं कर रहे होंगे।

इन्हें रहेगी पूरी छूट

दूध और डेयरी इकाइयां, जीवन रक्षक चिकित्सा के निर्माण से जुड़े इकाइयों को शर्तों के साथ छूट रहेगी। इसमें उपकरण बनाने, दवा बनाने वाली कंपनियां भी शामिल हैं।

यह रहेंगे पूरी तरह से बंद

मानक अनुसार ईंधन का प्रयोग न करने वाले ईंट भट्टों, हॉट मिक्स प्लांट बंद रहेंगे। इसके अलावा स्टोन क्रेशर, खनन और संबद्ध गतिविधियां पूरी तरह से बंद रहेंगी। वहीं राज्य सरकारें बीएस 3 पेट्रोल और बीएस 4 डीजल वाहन (4 पहिया) पर प्रतिबंध लगा सकती हैं।

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