{"_id":"5c378ff6bdec2273620204cd","slug":"delhi-high-court-take-decision-on-rakesh-ashtana-petition-today","type":"story","status":"publish","title_hn":"सीबीआई विवाद : अस्थाना की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनाएगा अहम फैसला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
सीबीआई विवाद : अस्थाना की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनाएगा अहम फैसला
Fri, 11 Jan 2019 12:03 AM IST
संदीप भट्ट
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: संदीप भट्ट
Updated Fri, 11 Jan 2019 12:03 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
दिल्ली हाईकोर्ट शुक्रवार को सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना और अन्य की अपने खिलाफ रिश्वत के आरोप में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका पर फैसला सुनाएगा।
विज्ञापन
जस्टिस नजमी वाजिरी ने 20 दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा ने कहा था कि रिश्वत के आरोपों पर अस्थाना के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में सभी अनिवार्य कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया।
विज्ञापन
हैदराबाद के बिजनेसमैन सतीश बाबू सना ने एक मामले में राहत पाने के लिए अस्थाना को रिश्वत दी थी। सना ने अस्थाना के खिलाफ भ्रष्टाचार, जबरन वसूली, पक्षपात और गंभीर कदाचार के आरोप लगाए थे। इसके अलावा डीएसपी देवेंदर कुमार के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई थी।
विज्ञापन
अस्थाना से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में आरोपी डीएसपी देवेंदर कुमार ने अपने तबादले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा ने बुधवार को कार्यभार संभालते ही नागेश्वर राव द्वारा किए गए अधिकारियों के तबादले आदेश को रद्द कर दिया था।
देवेंदर की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हो सकती है। आवेदन दायर कर मांग की गई है कि सीबीआई को निर्देश दिया जाए कि आलोक वर्मा व दूसरे स्थानांतरित अधिकारी उसके खिलाफ एफआईआर में हस्तक्षेप न करें। इसके अलावा देवेंद्र कुमार ने मामले में शिकायतकर्ता सतीश बाबू सना का चार अक्तूबर 2018 का हस्त लिखित बयान रिकार्ड पर लेने का आग्रह कोर्ट से किया है।