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कंझावला कांड: आरोपी कृष्ण की जमानत याचिका पर हुई सुनवाई, हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब

Fri, 12 Jul 2024 07:01 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Fri, 12 Jul 2024 07:01 PM IST
सार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कंझावला कार दुर्घटना के आरोपी कृष्णा की जमानत याचिका पर पुलिस से जवाब मांगा है। कृष्ण पर हत्या का आरोप है। कोर्ट अब इस मामले पर अगस्त को सुनवाई करेगी। 

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Delhi High Court seeks police response on accused Krishna bail plea in kanjhawala car accident
दिल्ली हाईकोर्ट ( फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हाईकोर्ट ने शुक्रवार को जनवरी 2023 के कंझावला कांड मामले में आरोपी कृष्ण की याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। कृष्ण पर हत्या का आरोप है। न्यायमूर्ति अमित महाजन ने दिल्ली पुलिस को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले की सुनवाई 14 अगस्त तय की है।

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उसकी पिछली जमानत याचिका को निचली अदालत ने 6 मई, 2023 को खारिज कर दिया था।आरोपी जनवरी 2023 से हिरासत में है। रोहिणी जिला अदालत ने 27 जुलाई, 2023 को चार आरोपियों के खिलाफ हत्या और साजिश के आरोप तय करने का निर्देश दिया था। तीन अन्य आरोपियों पर सबूत नष्ट करने आरोपियों को शरण देने और अन्य अपराधों के आरोप लगाए गए थे।
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अदालत ने अमित खन्ना, कृष्ण, मनोज मित्तल और मिथुन के खिलाफ धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य नष्ट करना), 212 (शरण देना), 120 बी (आपराधिक साजिश) आईपीसी के तहत आरोप तय करने का निर्देश दिया था।
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अदालत ने दीपक खन्ना, आशुतोष भारद्वाज और अंकुश के खिलाफ धारा 201, 212, 182 (लोक सेवक को गलत सूचना देना), 34 आईपीसी के तहत आरोप तय करने का निर्देश दिया था।

इन तीनों को धारा 120 बी आईपीसी से मुक्त कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, अमित खन्ना पर लापरवाही से गाड़ी चलाने की धारा भी लगाई गई है।

दिल्ली पुलिस ने एक अप्रैल, 2023 को सात आरोपियों के खिलाफ हत्या आदि की धाराओं के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था। आरोप तय होने के बाद मामला अभियोजन पक्ष के साक्ष्य दर्ज करने के चरण में है।

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