नेशनल हेराल्ड केसः अदालत ने सोनिया और राहुल को भेजा नोटिस
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नेशनल हेराल्ड केस का जिन्न गांधी परिवार को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले में दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ नोटिस जारी किया है।
अदालत ने कांग्रेस और एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड से कंपनी बैलेंस शीट जैसे डॉक्यूमेंट जमा करने को कहा है। अदालत ने यह आदेश बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमनियम स्वामी की एक याचिका पर दिया है जिसमें उन्होंने कुछ कागजातों की मां की थी।
इस बारे में स्वामी ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी कि अदालत ने इस मामले में शामिल सातों आरोपियों को 2 हफ्ते का समय दिया है। उन्हें दो हफ्ते के अंदर कोर्ट के नोटिस का जवाब देना है। कोर्ट की अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को होगी।
स्वामी ने की दोबारा अपील
अदालत का यह फैसला दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले के हफ्तों बाद आया है जिसमें उसने ट्रायल कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया था। बता दें कि ट्रायल कोर्ट के उस आदेश में कांग्रेस पार्टी को अपना साल 2010-11 का बैलेंस शीट जमा करने को कहा था। इसके साथ ही ट्रायल कोर्ट ने वित्त मंत्रालय और अन्य एजेंसियों से भी कुछ कागजात मांगे थे।
हालांकि उस समय दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वामी से डॉक्यूमेंट की मांग के लिए दोबारा आवेदन करने को कहा था। सोनिया और राहुल के अलावा जिन नेताओं को कोर्ट ने नोटिस दिया है उनमें ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे और सैम पित्रोदा व यंग इंडिया प्रा.लि. शामिल हैं। ये सभी नेशनल हेराल्ड केस में आरोपी हैं।