{"_id":"6690fb0eb556d5c11e065871","slug":"delhi-high-court-dismisses-the-bail-plea-of-bibhav-kumar-2024-07-12","type":"story","status":"publish","title_hn":"Delhi: अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को हाईकोर्ट से झटका, जमानत अर्जी खारिज की","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Delhi: अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को हाईकोर्ट से झटका, जमानत अर्जी खारिज की
Fri, 12 Jul 2024 03:15 PM IST
आकाश दुबे
एएनआई, दिल्ली
एएनआई, दिल्ली
Published by: आकाश दुबे
Updated Fri, 12 Jul 2024 03:15 PM IST
सार
बिभव कुमार ने कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। जिस पर कोर्ट ने बीते बुधवार को आदेश सुरक्षित रख लिया था।
विज्ञापन
विभव कुमार और स्वाति मालीवाल
- फोटो : PTI/AAP
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
स्वाति मालीवाल से कथित मारपीट मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को दिल्ली उच्च न्यायालय से झटका लगा है। कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया है।
विज्ञापन
बता दें कि बिभव कुमार ने कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। जिस पर कोर्ट ने बीते बुधवार को आदेश सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार यानी आज मामले में अपना निर्णय सुनाने के लिए तारीख तय की थी।
विज्ञापन