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Delhi: अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को हाईकोर्ट से झटका, जमानत अर्जी खारिज की
Fri, 12 Jul 2024 03:15 PM IST
आकाश दुबे
एएनआई, दिल्ली
एएनआई, दिल्ली
Published by: आकाश दुबे
Updated Fri, 12 Jul 2024 03:15 PM IST
सार
बिभव कुमार ने कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। जिस पर कोर्ट ने बीते बुधवार को आदेश सुरक्षित रख लिया था।
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विभव कुमार और स्वाति मालीवाल
- फोटो : PTI/AAP
विस्तार
स्वाति मालीवाल से कथित मारपीट मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को दिल्ली उच्च न्यायालय से झटका लगा है। कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया है।
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बता दें कि बिभव कुमार ने कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। जिस पर कोर्ट ने बीते बुधवार को आदेश सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार यानी आज मामले में अपना निर्णय सुनाने के लिए तारीख तय की थी।
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