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उच्च न्यायालय ने मोबाइल टावर लगाए जाने के खिलाफ दायर याचिका खारिज की
Sun, 23 Jun 2019 09:43 PM IST
राजेश सैनी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: राजेश सैनी
Updated Sun, 23 Jun 2019 09:43 PM IST
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दिल्ली उच्च न्यायालय (फाइल फोटो)
- फोटो : Google
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने उत्तरी दिल्ली के एक इलाके में एक मोबाइल टावर लगाए जाने के खिलाफ दायर याचिका खारिज करते हुए कहा कि इसे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित करने वाला कोई वैज्ञानिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।
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इस बाबत न्यायमूर्ति जयंत नाथ ने उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ के फैसले को आधार बनाते हुए एक आवासीय कल्याण एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी।
उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में इस बात का जिक्र किया कि एक खंडपीठ ने कहा था कि ऐसा कोई वैज्ञानिक आंकडा उपलब्ध नहीं है जो यह प्रदर्शित करता हो कि मोबाइल फोन टावर से निकलने वाली तरंगे लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हैं।
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न्यायाधीश ने उत्तर दिल्ली के गोपाल नगर में एक मोबाइल टावर लगाए जाने के खिलाफ गोपाल नगर आवासीय कल्याण एसोसिएशन की याचिका पर यह आदेश जारी किया।