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उच्च न्यायालय ने मोबाइल टावर लगाए जाने के खिलाफ दायर याचिका खारिज की

Sun, 23 Jun 2019 09:43 PM IST
राजेश सैनी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: राजेश सैनी Updated Sun, 23 Jun 2019 09:43 PM IST
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Delhi High Court dismisses petition filed against mobile tower locate
दिल्ली उच्च न्यायालय (फाइल फोटो) - फोटो : Google

दिल्ली उच्च न्यायालय ने उत्तरी दिल्ली के एक इलाके में एक मोबाइल टावर लगाए जाने के खिलाफ दायर याचिका खारिज करते हुए कहा कि इसे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित करने वाला कोई वैज्ञानिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।

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इस बाबत न्यायमूर्ति जयंत नाथ ने उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ के फैसले को आधार बनाते हुए एक आवासीय कल्याण एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी। 

उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में इस बात का जिक्र किया कि एक खंडपीठ ने कहा था कि ऐसा कोई वैज्ञानिक आंकडा उपलब्ध नहीं है जो यह प्रदर्शित करता हो कि मोबाइल फोन टावर से निकलने वाली तरंगे लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हैं।
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न्यायाधीश ने उत्तर दिल्ली के गोपाल नगर में एक मोबाइल टावर लगाए जाने के खिलाफ गोपाल नगर आवासीय कल्याण एसोसिएशन की याचिका पर यह आदेश जारी किया।

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