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Delhi: सत्येंद्र जैन की याचिका खारिज, मनी लॉन्ड्रिंग मामले को दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने को दी थी चुनौती
Sat, 01 Oct 2022 12:29 PM IST
विजय पुंडीर
एएनआई, नई दिल्ली
एएनआई, नई दिल्ली
Published by: विजय पुंडीर
Updated Sat, 01 Oct 2022 12:29 PM IST
सार
ईडी के अनुरोध पर एक न्यायाधीश से दूसरे न्यायाधीश को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जमानत मामले की कार्यवाही स्थानांतरित करने के राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश को जैन ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी
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सत्येंद्र जैन
- फोटो : एएनआई
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विस्तार
दिल्ली हाईकोर्ट ने मंत्री सत्येंद्र जैन की याचिका खारिज कर दी है। उन्होंने अपने कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले को दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने को चुनौती दी थी।
बता दें कि ईडी के अनुरोध पर एक न्यायाधीश से दूसरे न्यायाधीश को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जमानत मामले की कार्यवाही स्थानांतरित करने के राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश को जैन ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन ने हाई कोर्ट में कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ‘देश पर शासन करने वाली एक असामान्य प्रजाति’ है। उसे किसी न्यायाधीश को धमकाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इसके साथ ही उसे बिना किसी आधार पर ‘पक्षपाती’ होने के दावे के साथ मनी लांड्रिंग मामले के स्थानांतरण की मांग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। जैन ने अपने मामले को दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने पर आपत्ति जताते यह तर्क रखा था।
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बता दें कि ईडी के अनुरोध पर एक न्यायाधीश से दूसरे न्यायाधीश को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जमानत मामले की कार्यवाही स्थानांतरित करने के राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश को जैन ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
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Delhi High Court dismisses the petition of minister Satyendar Jain. He had challenged the transfer of his alleged money laundering case to another court. pic.twitter.com/CbPUSdL5jd
विज्ञापन विज्ञापन— ANI (@ANI) October 1, 2022
दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन ने हाई कोर्ट में कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ‘देश पर शासन करने वाली एक असामान्य प्रजाति’ है। उसे किसी न्यायाधीश को धमकाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इसके साथ ही उसे बिना किसी आधार पर ‘पक्षपाती’ होने के दावे के साथ मनी लांड्रिंग मामले के स्थानांतरण की मांग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। जैन ने अपने मामले को दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने पर आपत्ति जताते यह तर्क रखा था।