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Chhath Puja 2020: दिल्ली में छठ पूजा समारोह आयोजित करने की अनुमति नहीं, हाईकोर्ट ने इजाजत देने से किया इनकार
Wed, 18 Nov 2020 03:47 PM IST
पूजा त्रिपाठी
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: पूजा त्रिपाठी
Updated Wed, 18 Nov 2020 03:47 PM IST
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दिल्ली में छठ पूजा 2020: खरीदारी करते लोग।
- फोटो : अमर उजाला।
दिल्ली हाईकोर्ट ने कोविड-19 के मद्देनजर तालाबों और नदी के किनारों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा मनाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है।
उच्च न्यायालय ने छठ पूजा मनाने के संबंध में दिल्ली सरकार के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि अनुमति देना कोरोना वायरस संक्रमण के तेजी से फैलने का कारण साबित हो सकता है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने ये फैसला उस याचिका को खारिज करते हुए सुनाया जिसमें दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष के आदेश को चुनौती दी गई थी। इस आदेश में था कि इस साल छठ के पर्व पर 20 नवंबर के दिन सार्वजनिक स्थलों पर जैसे घाट, या तालाब के किनारे पूजा नहीं की जा सकेगी।
जस्टिस हिमा कोहली और सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि लोगों को इकट्ठा होने की इजाजत देना संक्रमण को तेजी से बढ़ने की अनुमति देना है। आज के समय में ऐसी याचिका जमीनी हकीकत से कोसों दूर है।
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उच्च न्यायालय ने छठ पूजा मनाने के संबंध में दिल्ली सरकार के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि अनुमति देना कोरोना वायरस संक्रमण के तेजी से फैलने का कारण साबित हो सकता है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने ये फैसला उस याचिका को खारिज करते हुए सुनाया जिसमें दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष के आदेश को चुनौती दी गई थी। इस आदेश में था कि इस साल छठ के पर्व पर 20 नवंबर के दिन सार्वजनिक स्थलों पर जैसे घाट, या तालाब के किनारे पूजा नहीं की जा सकेगी।
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जस्टिस हिमा कोहली और सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि लोगों को इकट्ठा होने की इजाजत देना संक्रमण को तेजी से बढ़ने की अनुमति देना है। आज के समय में ऐसी याचिका जमीनी हकीकत से कोसों दूर है।
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