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दिल्ली हाईकोर्ट: राणा अय्यूब को शर्तों के साथ विदेश यात्रा की अनुमति, देनी होगी ये जानकारी

Mon, 04 Apr 2022 05:45 PM IST
प्रशांत कुमार एएनआई, दिल्ली
एएनआई, दिल्ली Published by: प्रशांत कुमार Updated Mon, 04 Apr 2022 05:45 PM IST
सार

आरोप है कि अय्यूब एक करोड़ रुपये से अधिक की राशि को लेकर गंभीर अपराध में संलिप्त थीं। अय्यूब को आप्रवासन ब्यूरो ने 29 मार्च को मुंबई एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया था। वह कुछ कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए लंदन जाने वाली थीं।

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Delhi HC permits journalist Rana Ayyub to travel abroad with conditions
राणा अय्यूब - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को पत्रकार राणा अय्यूब को सशर्त विदेश यात्रा करने की अनुमति दी। जिसमें उनको एक निश्चित राशि जमा करनी होगी, जांच के लिए संपर्क नंबर देना होगा। साथ ही यात्रा की जानकारी भी साझा करनी होगी। पिछले हफ्ते पत्रकार राणा अय्यूब ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था। जस्टिस सीडी सिंह की बेंच ने सोमवार को यात्रा प्रतिबंधों पर से प्रतिबंध हटाते हुए यह भी कहा कि वह उन पर हजारों करोड़ रुपये की हेराफेरी करने का आरोप नहीं है।

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इस बीच, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से बहस करते हुए एएसजी एसवी राजू ने कहा कि हमें आशंका है कि वह बाहर जा सकती हैं और वापस आने की संभावना नहीं है। राणा अय्यूब की वकील वृंदा ग्रोवर ने इसे उत्पीड़न का स्पष्ट मामला बताया। उन्होंने कहा कि भारत वापस आने के लिए अय्यूब के पास उचित कारण थे। क्योंकि उनका परिवार यहां रहता था। 
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याचिका के अनुसार अय्यूब 29 मार्च को लंदन जाने के लिए मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंची थीं। लंदन में वह महिला पत्रकारों पर साइबर हमलों की वैश्विक समस्या पर कार्यक्रम में शामिल होने वाली थीं। इसके साथ ही उन्हें भारत में पत्रकारिता की स्थिति पर मुख्य संबोधन देना था। लेकिन अय्यूब को एयरपोर्ट पर हिरासत में ले लिया गया।

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