केजरी को बिजली का झटका, नहीं होगा ऑडिट
दिल्ली हाईकोर्ट ने आज केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका देते हुए ये फैसला सुनाया है कि सीएजी, दिल्ली में बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का ऑडिट नहीं कर सकती।
यह फैसला हाईकोर्ट ने दिल्ली की तीन प्राइवेट बिजली वितरण कंपनियों द्वारा दायर याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। इस याचिका में आप सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें वो बिजली कंपनियो का ऑडिट सीएजी से करवा रही थी।
अदालत ने अपने फैसले में आज कहा है कि दिल्ली बिजली वितरण कंपनियां प्राइवेट हैं इसलिए इनका सीएजी द्वारा ऑडिट नहीं कराया जा सकता। वहीं इस केस में दिल्ली सरकार ने दावा किया था कि इन कंपनियों में सरकार की 49 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। इसलिए वो सीएजी से ऑडिट करा सकती है, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट जाएगी दिल्ली सरकार
हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद आप प्रवक्ता आशुतोष ने कहा कि अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं लेकिन इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। गौरतलब है कि एक प्राइवेट बिजली कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट लीक हुई थी जिसमें गड़बड़ी का खुलासा हुआ था।
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद बिजली कंपनियों में उत्साह का माहौल है। बता दें कि सरकार ने भारी अनियमितता का आरोप लगाते हुए कैग से बिजली कंपनियों के ऑडिट का अनुरोध किया था जिसे कैग ने स्वीकार कर लिया। इसके अलावा निजी बिजली कंपनियों के लाइसेंस रद करने की भी चेतावनी दी थी।
सरकार के इसी आदेश को बिजली कंपनियों ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए मांग की थी कि कैग को हमारा ऑडिट करने का अधिकार नहीं है और इसे रद्द किया जाए जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए दिल्ली सरकार को तगड़ा झटका दिया है।