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जामिया हिंसा: शरजील इमाम की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस से मांगा जवाब

Thu, 27 Mar 2025 12:16 PM IST
शाहरुख खान पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: शाहरुख खान Updated Thu, 27 Mar 2025 12:16 PM IST
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Delhi HC asks police to respond to plea by activist Sharjeel Imam
शरजील इमाम - फोटो : एएनआई

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को शरजील इमाम की याचिका पर पुलिस से जवाब मांगा है। जिसमें 2019 के जामिया हिंसा मामले में उनके खिलाफ आरोप तय करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है।

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न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने इस मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया है। कोर्ट ने मुख्य याचिका के साथ-साथ स्थगन आवेदन पर पुलिस को नोटिस जारी किया। अब मामले को 24 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
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बता दें कि इमाम ने ट्रायल कोर्ट के सात मार्च के आदेश को चुनौती दी थी।  ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के पास 13 दिसंबर, 2019 को इमाम का भाषण जहरीला था। एक धर्म को दूसरे के खिलाफ खड़ा करने वाला था। जिसमें कहा गया था कि वह न केवल भड़काने वाला था, बल्कि हिंसा भड़काने की एक बड़ी साजिश का सरगना भी था और मामले में उसके खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था।
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कोर्ट इमाम और अन्य के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रही थी, जिनके खिलाफ न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस स्टेशन में कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा मामले की जांच कर रही है।


ट्रायल कोर्ट ने अनल हुसैन, अनवर, यूनुस और जुम्मन के खिलाफ आरोप तय करने का भी आदेश दिया। यह मामला 11 दिसंबर 2019 को संसद में नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित होने के बाद जामिया मिलिया इस्लामिया और शाहीन बाग में 2019-2020 के विरोध प्रदर्शनों से जुड़ा है।

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