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दिल्ली सरकार ने जारी किए दिशा-निर्देश, अब डीटीसी बसों में पूरी क्षमता के अनुसार सवार होंगे यात्री

Sat, 31 Oct 2020 09:50 PM IST
प्राची प्रियम अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: प्राची प्रियम Updated Sat, 31 Oct 2020 09:50 PM IST
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Delhi Govt releases guidelines for Intra-State movement of buses and marriage ceremonies
डीटीसी बस - फोटो : अमर उजाला

बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच सार्वजनिक वाहन में सभी सीट पर यात्रा करने की अनुमति दे दी गई है। दिल्ली परिवहन मंत्री कैलाश गहलौत ने शनिवार को कहा कि एक नवंबर से सार्वजनिक परिवहन बसों की सभी सीटों पर यात्रा कर सकते हैं। आगाह किया कि यात्रियों को मास्क लगाने समेत बचाव के उपाय अपनाने होंगे।

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गहलोत ने कहा कि किसी भी यात्री को बस में खड़ी स्थिति में यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोविड-19 को ध्यान में रखकर दिल्ली सरकार ने मई में दिल्ली परिवहन निगम और क्लस्टर बसों में अधिकतम यात्रियों की संख्या 20 निर्धारित की थी। 
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एक ट्वीट में गहलोत ने कहा कि बस यात्रियों को फेस मास्क पहनने की अनिवार्यता होगी। उन्होंने सामाजिक दूरी रखने की भी अपील की है। दरअसल, बाजार समेत अन्य आर्थिक गतिविधियां, सरकारी और निजी प्रतिष्ठानों खुलने की वजह से बस स्टैंडों पर लंबी-लंबी कतारें लग रही थी। 
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डीटीसी और क्लस्टर बसों की संख्या 40 यात्रियों तक की है। बता दें कि शुक्रवार को दिल्ली डिस्जास्टर मैनेजमेंट (डीडीएमए) ने अंतरराज्यीय बस सेवा को फिर से शुरू करने की मंजूरी दी थी।

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