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Delhi: ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों पर लगेगा भारी जुर्माना, जानें- इसको लेकर क्या है पूरी तैयारी

Tue, 13 Dec 2022 04:01 AM IST
आकाश दुबे अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: आकाश दुबे Updated Tue, 13 Dec 2022 04:01 AM IST
सार

दिल्ली के पर्यावरण विभाग ने 29 नवंबर को इस संबंध में एक आदेश जारी किया। इसमें सभी उपायुक्तों (राजस्व), उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, पुलिस नियंत्रण कक्ष के सहायक आयुक्तों और यातायात पुलिस, उप-विभागीय पुलिस अधिकारियों सहित अन्य को ध्वनि प्रदूषण के स्थानीय स्रोतों पर पूरी तरह से अंकुश लगाने को कहा है।

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Delhi government ordered officials to impose strict fines on those who spread noise pollution
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Istock

विस्तार

दिल्ली सरकार ने अधिकारियों को ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों पर सख्ती से जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। साथ ही इसे लेकर बनाए गए नियमों का उल्लंघन करने वालों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट हर माह देने को कहा है।

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दिल्ली के पर्यावरण विभाग ने 29 नवंबर को इस संबंध में एक आदेश जारी किया। इसमें सभी उपायुक्तों (राजस्व), उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, पुलिस नियंत्रण कक्ष के सहायक आयुक्तों और यातायात पुलिस, उप-विभागीय पुलिस अधिकारियों और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण के अध्यक्ष और सदस्य सचिव सहित अन्य को ध्वनि प्रदूषण के स्थानीय स्रोतों पर पूरी तरह से अंकुश लगाने को कहा है।
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साथ ही हर माह एक्शन टेकन रिपोर्ट जमा करने को कहा है। पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव अनिल कुमार सिंह द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि ध्वनि नियमों के उल्लंघन पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। 

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