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Delhi: सरकार ने रेबीज को अधिसूचित रोग घोषित करने का लिया निर्णय, जल्द अधिसूचना होगी जारी

Mon, 05 Jan 2026 07:34 AM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: विजय पुंडीर Updated Mon, 05 Jan 2026 07:34 AM IST
सार

अधिसूचना जारी होने के बाद सभी सरकारी और निजी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान, मेडिकल कॉलेज और व्यक्तिगत रूप से प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर इसके दायरे में होंगे।

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Delhi government has decided to declare rabies a notifiable disease
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : एएनआई

विस्तार

दिल्ली सरकार महामारी रोग अधिनियम के तहत रेबीज को अधिसूचित रोग घोषित करने के संबंध में अधिसूचना जारी करने की तैयारी में है। इस अधिसूचना का मकसद बीमारी की प्रभावी निगरानी को मजबूत करना, रेबीज के मामलों की समय पर रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना और रेबीज को फैलने से रोकने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्रवाई को सक्षम बनाना है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में यह कदम उठाया गया है। 

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अधिसूचना जारी होने के बाद सभी सरकारी और निजी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान, मेडिकल कॉलेज और व्यक्तिगत रूप से प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर इसके दायरे में होंगे। इंसानों में रेबीज के संदिग्ध के साथ ही संभावित और पुष्ट मामलों की सूचना तुरंत संबंधित स्वास्थ्य प्राधिकरण को देनी जरूरी होगी। रेबीज के लक्षण दिखने के बाद यह लगभग जानलेवा साबित होता है। लेकिन समय रहते सही इलाज से इसे पूरी तरह से रोका जा सकता है। 
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अभी वैक्सीन को लेकर यह है व्यवस्था
रेबीज से जान बचाने और बीमारी को आगे फैलने से रोकने में शुरुआती रिपोर्टिंग सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लोगों को आसानी से उपचार मिल सके उसके लिए दिल्ली के 11 जिलों में स्थित 59 स्वास्थ्य संस्थानों में एंटी रेबीज वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है। जबकि एंटी-रेबीज सीरम/रैबीज इम्यूनोग्लोब्युलिन दिल्ली के 33 चिह्नित स्वास्थ्य सुविधा एवं अस्पतालों में भी उपलब्ध है। दिल्ली सरकार से मिलने वाली यह सुविधाएं रेबीज की रोकथाम और स्वास्थ्य व्यवस्था में कारगर साबित होंगी। 
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स्टेट एक्शन प्लान को दिया जा रहा अंतिम रूप
दिल्ली सरकार स्थानीय निकायों, पशुपालन विभाग और अन्य संबंधित हितधारकों के साथ मिलकर रेबीज खत्म करने के लिए स्टेट एक्शन प्लान को अंतिम रूप देने में जुटी है। रेबीज को अधिसूचित रोग घोषित करना कुत्तों से फैलने वाले रेबीज से इंसानों की मौत के आंकड़े को शून्य करने के लक्ष्य को पाने की दिशा में एक अहम कदम है। दिल्ली सरकार इंसानों के साथ-साथ कुत्तों और दूसरे जानवरों के लिए भी रेबीज वैक्सीनेशन की सुविधाओं को और ज्यादा मजबूत कर रही है।


रेबीज रोके जा सकने वाली बीमारी 
इस अनिवार्य अधिसूचना से अधिकारियों को रेबीज की बीमारी के ट्रेंड को ट्रैक करने, इंसानों और जानवरों के स्वास्थ्य व्यवस्था के बीच समन्वय बेहतर बनाने और ज्यादा जोखिम वाले इलाकों में लक्षित रोकथाम के उपाय लागू करने में मदद मिलेगी। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि रेबीज एक रोकी जा सकने वाली बीमारी है। हमें रेबीज से होने वाली कोई भी मौत स्वीकार्य नहीं है। इंसानों में रेबीज को अधिसूचित रोग घोषित करने से सर्विलांस और ज्यादा मजबूत होगा।

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