Delhi Excise Policy: सीबीआई के बाद ईडी केस में भी मनीष सिसोदिया को 17 अप्रैल तक हुई जेल, कोई दलील नहीं आई काम
प्रवर्तन निदेशालय ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ शराब घोटाला मामले में जो केस दर्ज किया है उसमें आज उनकी न्यायिक हिरासत खत्म हो गई है, जिसके बाद उनकी बेल पर सुनवाई चल रही है।
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कथित शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो केस दर्ज किया है उसमें अदालत ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई के बाद उन्हें 17 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गौरतलब है कि ईडी द्वारा दर्ज मामले में आज सिसोदिया की न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया है।
इससे पहले अदालत ने सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में भी मनीष सिसोदिया को 17 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा हुआ है। ऐसे में अब उनका 17 अप्रैल से पहले जेल से बाहर आ पाना मुश्किल है।
#WATCH | | Delhi's former Deputy Chief Minister Manish Sisodia being brought out of Rouse Avenue Court after the court today extended his judicial custody till April 17, 2023, in ED's money laundering case. pic.twitter.com/8ZmyT7plaI
विज्ञापन विज्ञापन— ANI (@ANI) April 5, 2023
मनीष सिसोदिया के वकील विवेक जैन ने अदालत में दलीलें रखते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया और उनके परिवार के अकाउंट में एक भी पैसा नहीं आया है। ईडी ने उनके घर पर छापा भी मारा था और बैंक अकाउंट भी चेक किया था। यहां तक कि वो सिसोदिया के पैतृक निवास पर भी गए। जहां तक मनी लॉन्ड्रिंग की बात है तो उनके खिलाफ इसमें कोई केस नहीं बनता।
वकील विवेक जैन ने कहा, मनीष के खिलाफ पीएमएल की धारा में कोई केस नहीं है। पीएमएलए एक्ट की धारा 45 उनके खिलाफ तब ही लगेगी जब धारा 3 के तहत उनके खिलाफ कोई जुर्म सामने आएगा।
सिसोदिया के वकील की बहस खत्म होने के बाद ईडी के वकील ने कहा कि हम ताजा सबूतों को जुटाने में लगे हुए हैं। अब भी इस मामले में कुछ महत्वपूर्ण सुबूत हैं जो सामने नहीं आए हैं।
दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने सिसोदिया की जमानत पर बहस के लिए 12 अप्रैल की तारीख तय की है। वहीं सीबीआई केस के बाद अब ईडी द्वारा दर्ज मामले में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 17 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है।