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दिल्ली में पटाखे जलाए तो जाना होगा जेल, डेढ़ से लेकर छह साल तक की हो सकती है सजा

Mon, 09 Nov 2020 05:23 PM IST
पूजा त्रिपाठी अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Mon, 09 Nov 2020 05:23 PM IST
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delhi environment minister gopal rai says if fire crackers burn in delhi upto six years jail punishment
गोपाल राय - फोटो : एएनआई

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने पुलिस, एमसीडी और विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में बड़ा फैसला लिया है कि दिल्ली में जो कोई भी पटाखा जलाते पाया जाएगा, उसे डेढ़ से लेकर छह साल तक की सजा हो सकती है।

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इस आदेश के तहत दिल्ली पुलिस को एयर एक्ट की धाराओं में आरोपी के खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज करने को कहा गया है। इस आदेश में यह भी साफ-साफ कहा गया है कि दिल्ली में किसी भी तरह के पटाखे नहीं जलाए जाएंगे, चाहे वह ग्रीन पटाखे ही क्यों न हों।
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एनजीटी ने भी लगाया दिल्ली-एनसीआर में पटाखे पर बैन

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल(एनजीटी) ने आदेश दिया है कि 9 नवंबर से 30 नवंबर तक यहां पटाखा जलाने पर संपूर्ण बैन रहेगा। एनजीटी ने अन्य राज्यों के लिए कहा है कि जहां पर वायु गुणवत्ता अच्छी है वहां पर दिवाली के दिन ग्रीन पटाखे जलाए जा सकते हैं।
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एनजीटी ने अपने आदेश में ये भी कहा कि जहां दिवाली वाले दिन पटाखे जलाए जाएंगे वहां सिर्फ रात में 8.00 बजे से रात 10.00 बजे तक ही पटाखे जलाए जा सकेंगे। एनजीटी ने सिर्फ पटाखे जलाने पर ही नहीं बल्कि दिल्ली-एनसीआर में पटाखे बेचने, उसे जमा करने पर भी बैन लगाया है।


एनजीटी ने दिवाली के दिन के अलावा गुरु पर्व के दिन भी सिर्फ दो घंटे के लिए पटाखे जलाने के आदेश दिए हैं। आदेश का पालन  नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश हैं।

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