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दिल्ली: पिंजरा तोड़ संगठन की सदस्य देवांगना कलीता को मिली जमानत
Wed, 03 Jun 2020 12:49 PM IST
विक्रांत चतुर्वेदी
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
Published by: विक्रांत चतुर्वेदी
Updated Wed, 03 Jun 2020 12:49 PM IST
सार
- दरियागंज पुलिस ने हिंसा मामले में रविवार को किया था गिरफ्तार
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court
- फोटो : prayagraj
विस्तार
दरियागंज हिंसा मामले में आरोपी पिंजरा तोड़ संगठन की सदस्य एवं जेएनयू की छात्रा देवांगना कलीता को कोर्ट ने मंगलवार को जमानत प्रदान कर दी। देवांगना पर पिछले साल दिसंबर और इस साल फरवरी में दिल्ली में हुए दंगों से जुड़े तीन मामले दर्ज हैं। सीएए और एनआरसी के विरोध में दरियागंज हिंसा मामले में पुलिस ने रविवार को देवांगना को गिरफ्तार किया था।
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तीस हजारी अदालत के महानगर दंडाधिकारी अभिवन पांडेय ने जमानत याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करते हुए देवांगना कलीता को 30 हजार रुपए के निजी मुचलके व दो जमानती मुचलकों पर जमानत प्रदान की। कोर्ट ने कलीता को जांच में सहयोग करने और पासपोर्ट जमा कराने का निर्देश दिया।
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उल्लेखनीय है कि पिछले साल दिसंबर में दरियागंज इलाके में सीएए और एनआरसी के विरोध में हुई हिंसा के दौरान एक कार को आग लगा दी गई थी। इसके साथ ही पथराव भी हुआ था। पुलिस का आरोप है कि इस घटना में भी कलीता की भूमिका थी। उस पर उत्तर पूर्वी जिले में हुई हिंसा को लेकर जाफराबाद थाने में पहला मामला दर्ज हुआ था और दूसरा मामला दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दर्ज किया था।
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