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नौकरियों के बदले रेलवे जमीन मामला: दिल्ली की अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका की खारिज, कहा- पर्याप्त आधार नहीं

Wed, 22 May 2024 10:04 PM IST
श्याम जी. पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: श्याम जी. Updated Wed, 22 May 2024 10:04 PM IST
सार

दिल्ली की एक अदालत ने रेलवे में नौकरी के बदले जमीन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार अमित कात्याल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा जमानत पर रिहा करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हैं। 
 

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Delhi court rejected bail plea of Amit Katyal arrested in money laundering case
अदालत (सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दिल्ली की एक अदालत ने रेलवे में नौकरी के बदले जमीन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार अमित कात्याल की जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी। विशेष न्यायाधीश विशाल गोग्ने ने कात्याल को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि उन्हें जमानत पर रिहा करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हैं। 

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अदालत ने ईडी की इस दलील पर गौर किया कि अगर जमानत दी गई तो कात्याल जांच में बाधा डाल सकते हैं और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। न्यायाधीश ने 30 अप्रैल को चिकित्सा आधार पर दी गई अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की कात्याल की याचिका खारिज कर दी थी।
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ईडी के अनुसार, आरोपियों ने संबंधित समय के रेल मंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद, उनके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों सहित अन्य आरोपी व्यक्तियों की ओर से गलत तरीके से नियुक्ति की सुविधा के बदले में कम कीमत पर अचल संपत्ति खरीदने के लिए कंपनियों का संचालन किया। भारतीय रेलवे में विभिन्न ग्रुप डी पदों के लिए। ईडी ने आरोप लगाया कि इन कंपनियों को कथित तौर पर लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों को हस्तांतरित कर दिया गया।

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