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Delhi: कोर्ट ने विकास यादव से जुड़े अपहरण मामले में सह-आरोपी जलालुद्दीन को दी जमानत, 25 अगस्त को अगली सुनवाई

Sat, 26 Jul 2025 03:21 PM IST
श्याम जी. पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: श्याम जी. Updated Sat, 26 Jul 2025 03:21 PM IST
सार

दिल्ली की एक अदालत ने जबरन वसूली और अपहरण मामले में सह-आरोपी जलालुद्दीन को जमानत दी, क्योंकि शिकायतकर्ता के साथ उनकी थाईलैंड यात्रा ने आरोपों पर संदेह पैदा किया। मामले में अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी।

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Delhi court grants bail to co-accused Jalaluddin in kidnapping case involving Vikas Yadav
कोर्ट (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : ANI

विस्तार

दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व भारतीय अधिकारी विकास यादव से जुड़े जबरन वसूली और अपहरण मामले में सह-आरोपी जलालुद्दीन उर्फ समीर को जमानत दे दी। यादव पर अमेरिका में सिख अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की नाकाम साजिश का आरोप है।

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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ प्रताप सिंह लालर ने 23 जुलाई के आदेश में कहा कि शिकायतकर्ता राज कुमार वालिया और जलालुद्दीन के 6 जनवरी 2024 को थाईलैंड की एकसाथ यात्रा करने के सबूत से वालिया के आरोपों पर संदेह पैदा होता है। वालिया ने दावा किया था कि 17 दिसंबर 2023 को विकास यादव और अब्दुल्ला खान ने उनका अपहरण कर हमला किया और लूटपाट की।
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अदालत ने पाया कि वालिया ने थाईलैंड यात्रा का खुलासा जांच अधिकारी या अदालत से नहीं किया। पासपोर्ट प्रविष्टियों ने दोनों की एकसाथ यात्रा की पुष्टि की, जिसे अदालत ने "निर्विवाद साक्ष्य" माना। जलालुद्दीन की षड्यंत्रकारी भूमिका थी, कोई बरामदगी नहीं हुई, और उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। अदालत ने जलालुद्दीन को एक-एक लाख रुपये के जमानत बांड और दो जमानतियों पर रिहा किया। साथ ही सबूतों से छेड़छाड़ न करने और शिकायतकर्ता से संपर्क न करने की शर्तें लगाईं। मामले की अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी।

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