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Coal Scam: दिल्ली कोर्ट से नवीन जिंदल को मिली फिर राहत, 16 दिन की विदेश यात्रा की इजाजत

Thu, 12 Oct 2023 08:15 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Thu, 12 Oct 2023 08:15 PM IST
सार

दिल्ली कोर्ट ने कांग्रेस नेता और उद्योगपति नवीन जिंदल को 15-31 अक्टूबर तक विदेश यात्रा की इजाजत दी है। कोर्ट ने जिंदल की याचिका को स्वीकार कर लिया। 

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Delhi Court allows Naveen Jindal to travel abroad from 15-31 October
कांग्रेस नेता और उद्योगपति नवीन जिंदल - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

दिल्ली की एक कोर्ट ने कांग्रेस नेता और उद्योगपति नवीन जिंदल को एक बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कोयला ब्लॉक आवंटन में कथित अनियमितताओं से संबंधित तीन मामलों में आरोपी नवीन जिंदल को अमेरिका, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात सहित देशों की यात्रा करने की अनुमति दे दी है। उनकी ये यात्रा 15 से 31 अक्तूबर के बीच होगी। 

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विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने उन्होंने विदेश जाने की इजाजत दी। जिंदल के आवेदन को यह कहते हुए स्वीकार कर लिया कि वह पहले कई बार विदेश यात्रा कर चुके हैं। कोर्ट के आदेशों का पूरी तरह से पालन किया गया। निर्धारित अवधि के भीतर मुकदमे का सामना करने के लिए भारत लौट आये हैं।
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न्यायाधीश ने कहा कि तीन मामलों में से, केवल एक मामले की जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है। अभियोजन पक्ष के साक्ष्य दर्ज किए जा रहे हैं। आरोपी ने पहले ही वचन दिया है कि वह अपनी पहचान पर विवाद नहीं करेंगे और अपनी अनुपस्थिति में की गई कार्यवाई की वैधता पर सवाल नहीं उठाएंगे।

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