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दिल्लीः आधी रात को पटाखा जलाने पर दर्ज हुआ केस, छह माह तक की हो सकती है जेल

Mon, 23 Sep 2019 12:43 PM IST
पूजा त्रिपाठी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Mon, 23 Sep 2019 12:43 PM IST
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delhi chanakyapuri case registered against a man for bursting crackers under section 188
- फोटो : PTI

दिल्ली के चाणक्यपुरी में एक शख्स को आधीरात में पटाखा जलाना काफी महंगा पड़ गया है। इस शख्स के खिलाफ किसी ने पटाखे जलाने के लिए थाने में केस दर्ज करा दिया है।

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खबर लिखे जाने तक मिली जानकारी के अनुसार यह केस आईपीसी की धारा 188 के तहत दर्ज किया गया है। इस धारा के अनुसार अपराधी को सामान्य दशा में 200 रुपये जुर्माना या एक माह जेल की सजा या दोनों हो सकते हैं।
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अगर इससे किसी की मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा को संकट आए तो इस दशा में छह माह की जेल या 1 हजार रुपये जुर्माने की सजा या दोनों हो सकते हैं। हालांकि यह जमानत योज्ञ धारा है।
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गौरतलब है कि आरोपी ने 21-22 तारीख की रात को चाणक्यपुरी इलाके में पटाखे जलाए थे जिसके बाद उस पर केस दर्ज हुआ है।


 

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