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Delhi Blast: आतंकी उमर की मदद करने वाले शोएब को राहत नहीं, NIA कस्टडी 10 दिन और बढ़ी
Fri, 05 Dec 2025 02:51 PM IST
अनुज कुमार
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: अनुज कुमार
Updated Fri, 05 Dec 2025 02:51 PM IST
सार
पटियाला हाउस कोर्ट ने लाल किला बम ब्लास्ट मामले में फरीदाबाद निवासी शोएब की एनआईए कस्टडी 10 दिन के लिए और बढ़ा दिया है। शोएब को 10 दोनों की कस्टडी खत्म होने के बाद कड़ी सुरक्षा में पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया था। पेशी के दौरान मीडिया कर्मियों को कवरेज से दूर रखा गया।
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पटियाला हाउस कोर्ट (फाइल फोटो)
- फोटो : भूपिंदर सिंह
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विस्तार
लाल किला बम ब्लास्ट मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपी फरीदाबाद निवासी शोएब की राष्ट्रीय जांच एजेंसी की हिरासत 10 दिनों के लिए और बढ़ा दी है। यह निर्णय तब आया जब शोएब की पूर्व में दी गई 10 दिनों की कस्टडी समाप्त हो गई और उसे कड़ी सुरक्षा के बीच पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया।
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लाल किला बम ब्लास्ट मामला एक गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है, जिसमें कई महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां हुई हैं। उसकी पिछली हिरासत के दौरान एनआईए ने उससे गहन पूछताछ की थी और मामले से जुड़े कई महत्वपूर्ण सुराग जुटाने का प्रयास किया था।
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10 दिनों की कस्टडी समाप्त होने के बाद, शोएब को शुक्रवार को पटियाला हाउस कोर्ट में न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया गया। एनआईए ने कोर्ट से आरोपी की कस्टडी बढ़ाने की मांग की, जिसके पीछे मामले की आगे की जांच, अन्य आरोपियों की पहचान और संभावित षड्यंत्र के खुलासे जैसे तर्क दिए गए। कोर्ट ने एनआईए की दलीलों को स्वीकार करते हुए शोएब को 10 दिनों की और एनआईए कस्टडी में भेज दिया है।
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