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Delhi: पुराने वाहनों को ईंधन न देने के लिए बनाया कंट्रोल रूम, एक जुलाई से लगभग सभी पेट्राेल पंपों पर होगी जांच
Sun, 29 Jun 2025 02:21 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Sun, 29 Jun 2025 02:21 AM IST
सार
योजना को सख्ती से लागू करने के लिए परिवहन विभाग की ओर से कंट्रोल रूप बनाया गया है। इसमें छह अधिकारियों को अलग-अलग शिफ्ट में तैनात किया जाएगा। यह अधिकारी कंट्रोल रूम से पूरी कार्रवाई की निगरानी करेंगे।
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विस्तार
राजधानी के लगभग सभी पेट्रोल पंपाें पर पुराने वाहनों को एक जुलाई से ईंधन नहीं मिलेगा। इसमें 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाले वाहन शामिल हैं। इसमें सीएनजी वाहनों को छूट दी जाएगी।
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योजना को सख्ती से लागू करने के लिए परिवहन विभाग की ओर से कंट्रोल रूप बनाया गया है। इसमें छह अधिकारियों को अलग-अलग शिफ्ट में तैनात किया जाएगा। यह अधिकारी कंट्रोल रूम से पूरी कार्रवाई की निगरानी करेंगे।
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ताया जा रहा है कि इस मामले में दिल्ली सरकार कोई कोताही बरतने वाली नहीं है। यह बीते माह से ही शुरू करने की बात कही गई थी, लेकिन पेट्रोल पंपों पर कैमरे नहीं लगाए जा सके थे।
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परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि उम्र पूरी कर चुके करीब 8.1 लाख वाहनों की पहचान हुई है। दिल्ली में कुल 498 पेट्रोल पंपों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (एएनपीआर) कैमरे लगाए गए हैं। इनमें से 382 पेट्रोल और डीजल वाले वाहनों के लिए हैं, जबकि 116 सीएनजी वाहनों के लिए हैं। हालांकि अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सीएनजी से चलने वाले पुराने वाहनों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
एनपीआर तकनीक से वाहनों के डाटा को रियल-टाइम में रिकॉर्ड और ट्रैक किया जा सकता है, इससे वाहन की उम्र सहित बहुत सारी जानकारी कुछ ही सेकंड में मिल जाएगी। 15 साल या उससे पुराने पेट्रोल वाहन और 10 साल पुराने डीजल वाहन दिल्ली के साथ ही एनसीआर में प्रतिबंधित हैं। दिल्ली में 80 लाख से ज्यादा वाहन पंजीकृत हैं। इसमें करीब 62 लाख वाहन उम्र पूरी कर चुके हैं। इसमें से विभाग की ओर से अब तक 59 लाख से अधिक वाहनों का पंजीकरण रद्द किया गया है।
अधिकारियों का कहना है कि उम्र पूरी कर चुके वाहनों को दिल्ली की सकड़ों पर चलने नहीं दिया जाएगा। इसके लिए पुलिस और परिवहन विभाग की टीमें लगातार अभियान चला कर कार्रवाई कर रही हैं। अब पेट्रोल पंपों पर जब उम्र पूरी कर चुके वाहन पेट्रोल भराने आएंगे तो उनके पंजीकृत नंबर से कैमरे जानकारी निकालेंगे। उसके बाद वहां पर साउंड से आवाज आएगी। फिर टीमों द्वारा उक्त वाहन पर कार्रवाई की जाएगी।
एसओपी हो चुकी है जारी
दिल्ली सरकार ने उम्र पूरी कर चुके वाहनों में ईंधन भरने पर प्रतिबंध लागू करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। एसओपी में परिवहन विभाग ने निर्दिष्ट किया है कि ईंधन स्टेशनों को अनिवार्य साइनेज प्रदर्शित करना होगा, जिसमें लिखा होगा कि 1 जुलाई से उम्र पूरी कर चुके वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा।
एसओपी में कहा गया है कि उम्र पूरी कर चुके वाहनों को ईंधन नहीं देने का लेखा जोखा रखा जाएगा, जिसे साप्ताहिक आधार पर परिवहन विभाग को रिपोर्ट किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि दिल्ली परिवहन अवसंरचना विकास निगम (डीटीआईडीसी) राजधानी में ईंधन स्टेशनों पर स्थापित एएनपीआर कैमरा सिस्टम के प्रभावी कामकाज को सुनिश्चित करेगा। ऐसी प्रणाली ईंधन स्टेशन के परिसर में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों के पंजीकरण विवरण को कैप्चर करेगी। साथ ही पेट्रोल पंपों पर कानून व्यवस्था से जुड़ी समस्या आने पर वहां पुलिस के जवानों की तैनाती होगी।