फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Cut funds from an account at a bank defaulting, please pay in 30 days

खाते से रुपये कटने पर बैंक दोषी, 30 दिन में करे भुगतान

Wed, 09 Dec 2015 08:02 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, ग्रेटर नोएडा
ब्यूरो/अमर उजाला, ग्रेटर नोएडा Updated Wed, 09 Dec 2015 08:02 PM IST
विज्ञापन
Cut funds from an account at a bank defaulting, please pay in 30 days

एटीएम से ट्रांजेक्शन फेल होने के बाद भी खाते से रुपये कटने पर जिला उपभोक्ता फोरम ने आईसीआईसीआई बैंक को दोषी ठहराया है। फोरम ने बैंक को पूरा पैसा ब्याज समेत वाद खर्च के साथ 30 दिनों में भुगतान करने का आदेश दिया है।

विज्ञापन


मंजूखेडा, बुलंदशहर निवासी अधिवक्ता राजेंद्र सैनी ने फोरम में वाद दायर किया था कि 3 जनवरी, 2013 को ग्रेनो के जगत फार्म स्थित बूथ से आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम कार्ड से 5,000 रुपये की एंट्री की थी।
विज्ञापन


ट्रांजेक्शन फेल होने की वजह से मशीन से रुपये नहीं निकलने पर उसने प्रॉसेस कैंसिल कर दिया। इसके बाद दूसरी जगह से रुपये निकाले, लेकिन उसके खाते से एक ही समय में 5,000-5,000 रुपये दो बार निकाले जाने का एसएमएस आया।
विज्ञापन
विज्ञापन


मामले की शिकायत कस्टमर केयर के नंबर पर की लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। सुनवाई के दौरान फोरम के अध्यक्ष राधेश्याम सिंह और सदस्य निर्मला सिंह ने बैंक से खाते का स्टेटमेंट पेश करने को कहा गया लेकिन स्टेटमेंट पेश नहीं किए।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed