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खाते से रुपये कटने पर बैंक दोषी, 30 दिन में करे भुगतान
ब्यूरो/अमर उजाला, ग्रेटर नोएडा
Updated Wed, 09 Dec 2015 08:02 PM IST
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एटीएम से ट्रांजेक्शन फेल होने के बाद भी खाते से रुपये कटने पर जिला उपभोक्ता फोरम ने आईसीआईसीआई बैंक को दोषी ठहराया है। फोरम ने बैंक को पूरा पैसा ब्याज समेत वाद खर्च के साथ 30 दिनों में भुगतान करने का आदेश दिया है।
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मंजूखेडा, बुलंदशहर निवासी अधिवक्ता राजेंद्र सैनी ने फोरम में वाद दायर किया था कि 3 जनवरी, 2013 को ग्रेनो के जगत फार्म स्थित बूथ से आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम कार्ड से 5,000 रुपये की एंट्री की थी।
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ट्रांजेक्शन फेल होने की वजह से मशीन से रुपये नहीं निकलने पर उसने प्रॉसेस कैंसिल कर दिया। इसके बाद दूसरी जगह से रुपये निकाले, लेकिन उसके खाते से एक ही समय में 5,000-5,000 रुपये दो बार निकाले जाने का एसएमएस आया।
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मामले की शिकायत कस्टमर केयर के नंबर पर की लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। सुनवाई के दौरान फोरम के अध्यक्ष राधेश्याम सिंह और सदस्य निर्मला सिंह ने बैंक से खाते का स्टेटमेंट पेश करने को कहा गया लेकिन स्टेटमेंट पेश नहीं किए।