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विधवा को बंधक बनाकर लूटता रहा आबरू

Mon, 06 Oct 2014 06:25 PM IST
Updated Mon, 06 Oct 2014 06:25 PM IST
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Widow raped hostage in delhi.

दक्षिणी दिल्ली के हौजखास इलाके में एक विधवा महिला को बंधक बनाकर दुष्कर्म व मारपीट का मामला सामने आया है। महिला का आरोप है कि एक शख्स ने करीब तीन वर्ष से उसे जबरदस्ती धमका कर अपने घर में बंधक बनाकर दुष्कर्म कर रहा था।

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शारीरिक संबंधों का महिला जब भी विरोध करती थी, आरोपी उसके साथ मारपीट करता था। हौजखास थाना पुलिस ने बंधक बनाने, दुष्कर्म करने और मारपीट करने का मामला दर्ज कर लिया गया है।
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दक्षिण जिला पुलिस अधिकारियों के अनुसार पीड़ित महिला (28) विधवा है और वह दो बच्चों की मां है। महिला को समीर हुसैन नामक युवक ने हौजखास के गौतम नगर में स्थित एक मकान में बंधक बनाकर रखा हुआ था।
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बाहर आने-जाने नहीं भी नहीं देता था

Widow raped hostage in delhi.

आरोपी समीर महिला को बाहर आने-जाने नहीं देता था। लेकिन हाल ही में आरोपी कहीं गया हुआ था। इसी बीच महिला किसी तरह उसके चंगुल से निकली और सोमवार दोपहर को हौजाखास थाने में पहुंची।

मेडिकल जांच में महिला केसाथ दुष्कर्म की पुष्टि हो गई है। महिला के शरीर पर चोटें भी आई है। दक्षिण जिला पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामला दर्ज होने केबाद आरोपी फरार है।

आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस टीमें दबिश दे रही है। आरोपी पेशे से ड्राइवर है। पीड़ित महिला पेशे से ब्यूटीशियन रही है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि महिला केबच्चे कहां रह रहे थे।

आइस्‍क्रीम बेचने वाले से हुआ प्यार

Widow raped hostage in delhi.

20 वर्षीय युवती को विवाह का झांसा देकर रेप करने के मामले में आरोपी को अदालत ने रिहा कर दिया। लड़की ने अदालत को बताया कि उनके बीच शारीरिक संबंध आपसी रजामंदी से बने थे और दोनों ने विवाह भी कर लिया।

तीस हजारी स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कावेरी बवेजा ने अपने फैसले में कहा कि लड़की के बयानों से स्पष्ट है कि उसने अपनी इच्छा से आरोपी के साथ संबंध बनाए थे। अदालत ने कहा कि युवती ने अपनी गवाही में साफ कहा है कि आरोपी ने उससे विवाह कर लिया है और वे दोनों खुशी से रह रहे है।

अदालत ने कहा पीड़ित युवती पुलिस को दिए अपने बयानों से मुकर गई और ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे साबित हो कि आरोपी ने रेप किया था। पीड़िता ने भी अभियोजन पक्ष के केस का समर्थन नहीं किया। ऐसे में यह रेप का मामला नहीं बनता। अत: वे आरोपी को रिहा करती है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार बिहार निवासी पीड़ित युवती बुराड़ी में परिवार के साथ रहती थी। उसने अपनी शिकायत में कहा कि 30 जुलाई 2014 को वह घर के बाहर बैठी थी और आरोपी वहां आइसक्रीम बेचने आया।

दोनों के बीच बातचीत हुई और आरोपी ने उससे विवाह का प्रस्ताव रखा। उसने आरोपी पर विश्वास किया व इसके बाद आरोपी उसे अपने किराए के कमरे में ले गया और शारीरिक संबंध बनाए।

पीड़िता ने कहा कि इसके बाद आरोपी ने विवाह से इनकार कर दिया और इसके बाद उसे बस स्टैंड पर छोड़ कर चला गया। पीड़िता की शिकायत पर अगले दिन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।

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