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सांसद धनंजय की मुश्किलें बढ़ीं, एक और रेप केस
अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Tue, 25 Feb 2014 02:51 PM IST
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जौनपुर के सांसद धनंजय सिंह के परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले से नौकरानी के रेप और हत्या के केस में जेल में बंद सांसद पर अब मयूर विहार की एक महिला रेलवे कर्मचारी से रेप का केस चलेगा।
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उनके खिलाफ दुष्कर्म व अन्य धाराओं में मुकदमा चलाने का आदेश दिया गया है। विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, मारपीट व धमकी देने संबंधी धाराओं में सोमवार को आरोप तय कर दिए।
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अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में कुकर्म की धारा को हटा दिया है। अदालत ने एक अप्रैल से अभियोजन को गवाही शुरू करने का निर्देश दिया है। अदालत ने गवाहों को प्रभावित किए जाने की आशंका के मद्देनजर धनंजय की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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कड़कड़डूमा स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरिता बीरबल ने धनंजय सिंह के खिलाफ दुष्कर्म, मारपीट, धमकी देने संबंधी धाराओं में आरोप तय कर मुकदमा चलाने का आदेश दिया है।
अदालत ने पुलिस की चार्जशीट व अभियोजन की दलीलों को पहली नजर में विश्वसनीय मानते हुए बचाव पक्ष की दलीलों को खारिज कर दिया। बचाव पक्ष ने एफआईआर दर्ज कराने में चार साल की देरी और आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया था।
वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरीहरन ने बहस के दौरान कहा था कि उनका मुवक्किल जौनपुर से सांसद हैं। उसके खिलाफ लगाए गए आरोप राजनीति से प्रेरित हैं।
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पीड़िता जुलाई 2009 व नवंबर 2013 में आरोप लगाए। दोनों बार जब आरोप लगाए गए तब चुनाव नजदीक थे। इसके अलावा पीड़िता ने पुलिस को हलफनामा देकर अपना बयान बदला।
अदालत ने बचाव पक्ष की दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि शिकायत देने में कोई देरी नहीं हुई। पीड़िता ने जुलाई 2009 में भी शिकायत दी थी लेकिन उस समय पीड़िता को चुप रहने की सलाह दी गई।
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इसके अलावा नवंबर 2013 की शिकायत के बाद भी पीड़िता ने हलफनामा दिया। यह हलफनामा किन हालात में दिया गया है, यह बाद में तय किया जाएगा। इसके अलावा पीड़िता ने पहली बार जून-जुलाई 2009 में आरोप लगाए थे जबकि लोकसभा चुनाव मई 2009 में हो चुके थे।
रेलवे कर्मचारी मयूर विहार निवासी महिला ने 13 नवंबर 2013 को पांडव नगर थाने में शिकायत देकर धनंजय सिंह पर दुष्कर्म व अप्राकृतिक यौनाचार का आरोप लगाया था। उसका आरोप था कि धनंजय ने जून 2009 से मार्च 2013 के बीच कई बार उसका यौन शोषण किया। ऐसा न करने पर धनंजय ने उसे रिवाल्वर दिखाकर जान से मारने की धमकी दी।
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पुलिस ने धनंजय के खिलाफ नवंबर 2013 में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने धनंजय सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म), 377 (अप्राकृतिक यौनाचार), 323 (मारपीट), 506 (जान से मारने धमकी देना) के अंतर्गत आरोप पत्र दाखिल किया था।