फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   "If there is bitterness in love relationships, women make weapons to rape laws'

'प्रेम संबंधों में जब कड़वाहट आती है तो महिलाएं रेप संबंधी कानून को हथियार बनाती हैं' 

Sat, 20 Aug 2016 12:05 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sat, 20 Aug 2016 12:05 AM IST
विज्ञापन
"If there is bitterness in love relationships,  women make weapons to rape laws'
कोर्ट

प्रेम संबंधों में जब कड़वाहट आती है तो महिलाएं कई बार दुष्कर्म संबंधी कानून को हथियार की तरह बदला लेने के लिए इस्तेमाल करती हैं। इस मामले में आरोपी व पीड़िता के बीच शारीरिक संबंधी आपसी सहमति से बने थे। 

विज्ञापन


यह टिप्पणी विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट ने वकील को दुष्कर्म के आरोप से बरी करते हुए की है। दक्षिण दिल्ली के ग्रेटर कैलाश निवासी तलाकशुदा महिला ने वकील पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया था।
विज्ञापन


साकेत जिला अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजीव जैन ने अपने फैसले में कहा कि 38 साल की पीड़ित ने शारीरिक संबंध बनाने के लिए आरोपी पर शादी का झूठा वादा करने का आरोप नहीं लगाया है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

'दुष्कर्म का आरोप लगा दिया जबकि सहमति से बने थे संबंध'

"If there is bitterness in love relationships,  women make weapons to rape laws'
कोर्ट - फोटो : file photo

वे दोनों एक दूसरे को काफी समय से जानते थे और आपस में प्रेम करते थे। आरोपी वकील पीड़ित महिला के घर जाता था। अदालत ने कहा जब दोनों के बीच कड़वाहट आई तो उसने दुष्कर्म का आरोप लगा दिया जबकि संबंध सहमति से बने थे।

अभियोजन के मुताबिक ग्रेटर कैलाश निवासी तलाकशुदा महिला का कुछ साल पहले एक्सीडेंट होने पर उसने आरोपी को अपना वकील बनाया था। इसके बाद दोनों के बीच जान पहचान हुई और वकील महिला के घर आने लगा।  

महिला का आरोप था कि इस दौरान उसने दुर्व्यवहार करने पर कई बार वकील को चेतावनी दी थी लेकिन वह नहीं सुधरा। वकील ने 28 दिसंबर 2013 को उससे दुष्कर्म किया और शिकायत करने पर उसके बेटे को सारी बात बताने की धमकी दी।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed