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निठारी कांड में सुरेंद्र कोली दोषी करार, कोर्ट ने दी सजा-ए-मौत
ब्यूरो/अमर उजाला, गाजियाबाद
Updated Fri, 07 Oct 2016 05:02 PM IST
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निठारी कांड में सीबीआई की विशेष कोर्ट ने आरोपी सुरेंद्र कोली को फांसी की सजा सुनाई है। मालूम हो कि कोली पर 16 मामले चल रहे हैं जिसमें से छठवें मामले में सीबीआई जज पवन कुमार तिवारी ने उसे फांसी की सजा दी है।
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सुरेंद्र कोली को पांच अक्टूबर को ही अपहरण, रेप और हत्या की धाराओं में दोषी करार दिया जा चुका है। कोर्ट ने कोली को साक्ष्य छिपाने का भी दोषी माना है।
डासना जेल में बंद आरोपी सुरेंद्र कोली को शुक्रवार सुबह कड़ी सुरक्षा में सीबीआई विशेष कोर्ट में पेश किया गया। सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक जेपी शर्मा के अनुसार महिला कोठी संख्या डी-5 के पास ही एक गांव में अपने पति के साथ किराए पर रहती थी।
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31 अक्तूबर 2006 को गरीब परिवार की इस महिला को कोली ने घरेलू कामकाज करने के बहाने कोठी संख्या-डी-5 पर बुलाकर उससे रेप का प्रयास किया और फिर उसकी हत्या कर दी।
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पति ने दर्ज कराई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट
सुरेंद्र कोली
शाम तक महिला घर नहीं पहुंची तो उसके पति ने उसकी गुमशुदगी दर्ज करा दी थी। बाद में निठारी कांड के खुलासे में पता चला था कि कोली महिला की हत्या कर चुका है।
कोर्ट ने इस फाइल को फैसले में लगाया था। इसी के चलते फैसला जानने के लिए बुधवार सुबह से ही कोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा लगा था।
न्यायाधीश पवन तिवारी ने सुरेंद्र कोली को आईपीसी की धारा-364,376,302,201 और 511 का दोषी करार दिया है। कोली को दोषी करार दिए जाने के साथ ही पुलिस बल उसे लेकर जेल की ओर रवाना हो गया।
कोर्ट ने इस फाइल को फैसले में लगाया था। इसी के चलते फैसला जानने के लिए बुधवार सुबह से ही कोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा लगा था।
न्यायाधीश पवन तिवारी ने सुरेंद्र कोली को आईपीसी की धारा-364,376,302,201 और 511 का दोषी करार दिया है। कोली को दोषी करार दिए जाने के साथ ही पुलिस बल उसे लेकर जेल की ओर रवाना हो गया।