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भ्रष्टाचार के आरोपी ने की नोट बैंक में जमा कराने की मांग

Sat, 03 Dec 2016 01:18 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sat, 03 Dec 2016 01:18 AM IST
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Accused of corruption by the bank demanded
कोर्ट - फोटो : amar ujala

मेडिकल काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष केतन देसाई से जुड़े मामले में एक आरोपी ने नोटबंदी के बाद घूस के दो करोड़ रुपयों को बैंक में जमा कराने का निर्देश सीबीआई को देने की मांग की है। सीबीआई ने 2010 में छापेमारी कर घूस के दो करोड़ रुपये बरामद किए थे।

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सीबीआई ने इस अर्जी का विरोध करते हुए कहा है कि घूस के नोट केस का एक अहम साक्ष्य हैं और अगर इन्हें बैंक में जमा करवा दिया गया तो उसका पूरा केस खराब हो जाएगा क्योंकि यह नोट अभी कोर्ट में पेश किए जाने हैं।
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पटियाला हाउस स्थित विशेष सीबीआई जज गुरदीप सिंह ने एजेंसी के जवाब के बाद मामले में आरोपी केतन देसाई, पटियाला स्थित ज्ञान सागर मेडिकल कॉलेज केे आरोपी दो डॉक्टरों सुखविंद सिंह व कंवलजीत सिंह को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
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सीबीआई ने घूस के नोट कथित बिचौलिये जेपी सिंह से 22 अप्रैल 2010 को बरामद किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने एक आरोपी के आग्रह पर केस की सुनवाई के बाद रोक लगा दी थी। 
एजेंसी की चार्जशीट के मुताबिक एमसीआई के तत्कालीन अध्यक्ष देसाई ने मेडिकल कॉलेज में दाखिलों की अनुमति की एवज में अन्य आरोपियों के साथ घूस लेने की साजिश की थी

 

सीबीआई ने दावा किया था कि कॉलेज को अनुमति के लिए किए गए निरीक्षण संबंधी रिपोर्ट की जानकारी लीक कर अपने पद का दुरुपयोग किया था। इन आरोपियों के खिलाफ कोर्ट ने भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था।

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