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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Creche facility at Karkardooma Court to resume today.

Delhi NCR News: कड़कड़डूमा कोर्ट में आज से फिर शुरू होगी क्रेच सुविधा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 08:25 PM IST
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छह माह से नौ साल तक के बच्चों को मुफ्त देखभाल, सुबह 9:30 से शाम 5:30 बजे तक मिलेगी सुविधा
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-न्यायिक अधिकारियों, वकीलों और कर्मचारियों के बच्चों को मिलेगा लाभ
नितिन राजपूत
पूर्वी दिल्ली। कड़कड़डूमा कोर्ट परिसर में काम करने वाले न्यायिक अधिकारियों, वकीलों और कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। कोर्ट परिसर में बृहस्पतिवार से क्रेच सुविधा दोबारा शुरू की जा रही है। यहां छह माह से नौ साल तक के बच्चों को मुफ्त में रखने और उनकी देखभाल की सुविधा मिलेगी। यह सुविधा पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध होगी।
पूर्वी जिले के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की आधिकारिक जानकारी के अनुसार, क्रेच एफ-ब्लॉक के भूतल पर होगा। इसके लिए आवेदन फॉर्म और जरूरी दिशा-निर्देश कड़कड़डूमा कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। इच्छुक अभिभावक क्रेच के रिसेप्शन से भी फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं।
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क्रेच रविवार, महीने के दूसरे शनिवार और सरकारी छुट्टियों को छोड़कर सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलेगा। हालांकि, अभिभावकों को शाम 4:45 बजे तक बच्चों को ले जाना होगा। बच्चों को लाने और ले जाने की जिम्मेदारी अभिभावकों की होगी। परिवहन सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।
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बच्चे को छोड़ने और लेने वाले व्यक्ति की जानकारी पहले देनी होगी। उसका फोटो आवेदन फॉर्म पर लगाया जाएगा और पहचान पत्र जारी किया जाएगा। बच्चे को केवल अधिकृत व्यक्ति को ही सौंपा जाएगा। अभिभावकों को रजिस्टर में हस्ताक्षर भी करने होंगे।
घर से लाना होगा खाने-पीने का सामान
क्रेच में भोजन उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। अभिभावकों को बच्चों के लिए खाना, दूध, फल, बिस्कुट, दवाएं, डायपर और अतिरिक्त कपड़े लाने होंगे। भोजन और दूध गर्म करने की सुविधा रहेगी। बच्चों के साथ जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक भेजने की अनुमति नहीं होगी। बीमार बच्चों को क्रेच नहीं भेजने की सलाह दी गई है। प्राथमिक उपचार के साथ आपात स्थिति में कोर्ट परिसर के स्वास्थ्य केंद्र से चिकित्सा सहायता लेने की व्यवस्था भी होगी।

सुरक्षा के लिए तय होंगे नियम
क्रेच में बच्चों की संख्या उपलब्ध जगह और सुविधाओं के अनुसार तय होगी। सीटें कम होने पर छोटे बच्चों को प्राथमिकता मिलेगी। अभिभावक दिन में निर्धारित चार समय पर पांच-पांच मिनट के लिए बच्चों से मिल सकेंगे। प्रवेश द्वार पर निगरानी और आगंतुकों का रिकॉर्ड रखा जाएगा। इंटर्न और अन्य कोर्ट परिसरों के कर्मचारियों व वकीलों के बच्चों को सुविधा नहीं मिलेगी। अतिथि बच्चे को महीने में अधिकतम चार बार ही क्रेच में रखने की अनुमति होगी।
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