फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Court took cognizance of chargesheet against PFI member Sahul Hameed

Delhi: PFI सदस्य साहुल हमीद के खिलाफ आरोपपत्र पर अदालत ने लिया संज्ञान, कहा- मुकदमा चलाने के पर्याप्त साक्ष्य

Tue, 15 Aug 2023 02:41 AM IST
Digvijay Singh अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: Digvijay Singh Updated Tue, 15 Aug 2023 02:41 AM IST
सार

ईडी ने आरोप लगाया है कि आरोपी पहले सिंगापुर और अन्य स्थानों से वैध और गैर कानूनी चैनलों से अवैध धन इकट्ठा करने में शामिल है। उसे भारत निर्वासित कर दिया गया था। 

विज्ञापन
Court took cognizance of chargesheet against PFI member Sahul Hameed
पटियाला हाउस कोर्ट

विस्तार

अदालत ने आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन इकट्ठा करने के आरोपी प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के कथित सदस्य साहुल हमीद के खिलाफ धन शोधन के मामले में दाखिल पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान ले लिया है। अदालत ने कहा पेश दस्तावेजों व साक्ष्यों के आधार पर उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के पर्याप्त साक्ष्य हैं। पटियाला हाउस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने उसके खिलाफ पेशी वारंट जारी कर उसे 29 अगस्त को पेश करने को कहा है। उसे मदुरै से गिरफ्तार किया गया था। उसके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन के मामले में आरोप पत्र दाखिल किया है।

विज्ञापन


ईडी ने आरोप लगाया है कि आरोपी पहले सिंगापुर और अन्य स्थानों से वैध और गैर कानूनी चैनलों से अवैध धन इकट्ठा करने में शामिल है। उसे भारत निर्वासित कर दिया गया था। उसे एयर पोर्ट पर रोक कर धन के बारे में पूछा गया तो वह स्पष्ट जवाब नहीं दे सका था। इस वजह से उसे गिरफ्तार किया गया है। 

विज्ञापन


ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) एनके मट्टा व मोहम्मद फैजान खान ने अदालत से कहा कि आरोपी से जांच के दौरान एकत्र किए गए कुछ मुद्दों पर जवाब मांगा गया तो वह जवाब देने से बचता रहा। इससे पहले इसी अदालत ने पीएफआई के कई अधिकारियों के खिलाफ दाखिल आरोप पत्र पर संज्ञान लिया था। उसने कहा था कि धन का इस्तेमाल गैरकानूनी गतिविधियों व हिंसा भड़काने के लिए किया गया था, जो कथित तौर पर फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई थी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed