जीबी रोड पर कोठा चलाने वाली महिला को जेल, कोर्ट ने नेपाली युवती को किया बरी
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जीबी रोड स्थित कोठे को कोर्ट ने फौरन बंद करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कोठा चलाने वाली महिला को वेश्यावृत्ति के लिए कोठा मुहैया करवाने के आरोप में दो साल कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है।
तीस हजारी स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार-द्वितीय ने दिल्ली निवासी कांची तमांग को आईटीपी एक्ट की धारा तीन के तहत दोषी ठहराते दो साल कैद की सजा सुनाई है।
अदालत ने कांची पर दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने तुरंत प्रभाव से कोठा बंद करने का निर्देश दिया है।
दो साल कैद व दो हजार जुर्माने की सजा सुनाई
अदालत ने आदेश पर कार्रवाई के लिए आदेश की कॉपी थाना कमला मार्केट एसएचओ को भेजने का निर्देश दिया है।
दूसरी ओर अदालत ने इसी मामले में आरोपी नेपाली महिला को बरी कर दिया। अदालत ने कहा पुलिस यह साबित करने में नाकाम रही है कि यह महिला देह व्यापार रैकेट चला रही थी या उसने इसके लिए मानव तस्करी की।
पेश मामला उस समय प्रकाश में आया था जब दिसंबर 2014 में जीबी रोड के कोठे से तीन लड़कियों के भागने की सूचना मिली थी। पुलिस ने इन लड़कियों को तलाश किया और उन्हें काउंसलिंग के लिए भिजवाया।