फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   court sentence two years jail to women who running prostitution at gb road

जीबी रोड पर कोठा चलाने वाली महिला को जेल, कोर्ट ने नेपाली युवती को किया बरी

Wed, 07 Sep 2016 12:03 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Wed, 07 Sep 2016 12:03 AM IST
विज्ञापन
court sentence two years jail to women who running prostitution at gb road
कोर्ट - फोटो : file photo

जीबी रोड स्थित कोठे को कोर्ट ने फौरन बंद करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कोठा चलाने वाली महिला को वेश्यावृत्ति के लिए कोठा मुहैया करवाने के आरोप में दो साल कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। 

विज्ञापन


तीस हजारी स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार-द्वितीय ने दिल्ली निवासी कांची तमांग को आईटीपी एक्ट की धारा तीन के तहत दोषी ठहराते दो साल कैद की सजा सुनाई है। 
विज्ञापन


अदालत ने कांची पर दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने तुरंत प्रभाव से कोठा बंद करने का निर्देश दिया है। 

दो साल कैद व दो हजार जुर्माने की सजा सुनाई

court sentence two years jail to women who running prostitution at gb road

अदालत ने आदेश पर कार्रवाई के लिए आदेश की कॉपी थाना कमला मार्केट एसएचओ को भेजने का निर्देश दिया है। 

दूसरी ओर अदालत ने इसी मामले में आरोपी नेपाली महिला को बरी कर दिया। अदालत ने कहा पुलिस यह साबित करने में नाकाम रही है कि यह महिला देह व्यापार रैकेट चला रही थी या उसने इसके लिए मानव तस्करी की। 

पेश मामला उस समय प्रकाश में आया था जब दिसंबर 2014 में जीबी रोड के कोठे से तीन लड़कियों के भागने की सूचना मिली थी। पुलिस ने इन लड़कियों को तलाश किया और उन्हें काउंसलिंग के लिए भिजवाया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed