Delhi Liquor Scam: 'आप' सांसद संजय सिंह को कोर्ट से झटका, 10 नवंबर तक बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत
Sanjay Singh Case : दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आप नेता संजय सिंह को 10 नवंबर तक आगे की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बता दें कि उन्हें ईडी ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में चार अक्टूबर को गिरफ्तार किया था।
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अदालत ने दिल्ली उत्पाद शुल्क घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आप नेता संजय सिंह की न्यायिक हिरासत शुक्रवार को 10 नवंबर तक बढ़ा दी। राउज एवन्यू अदालत के विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने सिंह को अपने पारिवारिक खर्चों के साथ-साथ संसद सदस्य के रूप में अपने काम के लिए कुछ चेक पर हस्ताक्षर करने की भी अनुमति दी।
#WATCH AAP सांसद संजय सिंह को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में लाया गया। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने AAP नेता संजय सिंह को 10 नवंबर, 2023 तक आगे की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
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उन्हें ED ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। pic.twitter.com/vmaXEyhoEf — ANI_HindiNews (@AHindinews) October 27, 2023
अदालत ने संबंधित जेल अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि वे सिंह का निजी डॉक्टर सहित उचित इलाज सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा अदालत को आरोपी को निजी इलाज देने से इनकार करने का कोई कारण नहीं दिखता, इसलिए संबंधित जेल अधीक्षक को उचित इलाज सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है।
फंडिंग की मांगी इजाजत
उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि आरोपी के वकील यह सुनिश्चित करें कि सिंह और अन्य लोगों का कोई भी समर्थक उनकी यात्रा के दौरान मेडिकल सेंटर में इकट्ठा न हो। वहीं सिंह द्वारा दायर एक अन्य आवेदन में आप नेता को विकास कार्यों के लिए धन जारी करने के संबंध में दिल्ली नगर निगम आयुक्त को संबोधित दो पत्रों पर हस्ताक्षर करने की भी अनुमति दी।
उन्होंने सांसद निधि से दिल्ली के अंदर विकास कार्य कराने का दो प्रस्ताव शामिल हैं। पहले प्रस्ताव के अंतर्गत तिमारपुर विधानसभा में वाटर-कूलर लगवाने का है, जबकि दूसरा प्रास्तव नार्थ-वेस्ट दिल्ली के लाडपुर गांव में चौपाल के निर्माण का है।
चार अक्टूबर को गिरफ्ता हुए थे संजय सिंह
सिंह को उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद आज पेश किया गया। शुरुआत में उन्हें पांच दिन की ईडी हिरासत में भेजा गया था। संजय सिंह को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। इस मामले में यह तीसरी हाई-प्रोफाइल गिरफ्तारी है। पिछली सुनवाई पर ट्रायल कोर्ट ने सिंह को निर्देश दिया था कि वह पेशी के दौरान मीडिया को इंटरव्यू न दें और प्रेस को भी उनसे सवाल न पूछने को कहा था। जज ने कहा था अदालत में पेशी के दौरान मीडिया से बात करने से सुरक्षा संबंधी समस्या पैदा होती है।