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आधार को पैन से जोड़ने के खिलाफ याचिका खारिज, याची ने केंद्र सरकार की अधिसूचना को दी थी चुनौती

Thu, 28 Mar 2019 02:40 AM IST
शाहरुख खान न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दिल्ली Published by: शाहरुख खान Updated Thu, 28 Mar 2019 02:40 AM IST
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Court rejects petition against AADHAR CARD linking of PAN
फाइल फोटो
हाईकोर्ट ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की अधिसूचना को निरस्त करने से इनकार कर दिया। इस संबंध में दायर याचिका में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने आधार मामले के फैसले में मौलिक अधिकार की रक्षा करने की बात कही है। 
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पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने से मौलिक अधिकार का हनन होगा। इसलिए सरकार की 30 जून 2018 की अधिसूचना को निरस्त किया जाए।

न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट की अगुवाई वाली खंडपीठ ने कल्याणी मेनन सेन की याचिका खारिज करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने से मना नहीं किया है। 
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इसके मद्देनजर यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। सीबीडीटी ने 30 जून, 2018 को अधिसूचना जारी कर पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने को अनिवार्य कर दिया था और यह काम 31 मार्च, 2019 तक पूरा कर लेने को कहा था।
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